New Update
/newsnation/media/post_attachments/images/2019/09/09/newtrafficrules-85.jpg)
Motor Vehicles Amendment Bill 2019
0
By clicking the button, I accept the Terms of Use of the service and its Privacy Policy, as well as consent to the processing of personal data.
Don’t have an account? Signup
Motor Vehicles Amendment Bill 2019
ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर गाड़ी चलाने वाले को अब भारी जुर्माने के साथ ही वाहन बीमा का प्रीमीयम भी ज्यादा चुकाना पड़ सकता है. भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण (इरडा) ने पिछले दिनों एक दिशा-निर्देश जारी करने के साथ ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है. सूत्रों के मुताबिक, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को वाहन बीमा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार के आग्राह पर इरडा ने एक कार्यसमिति का गठन किया है. यह समिति वाहन बीमा पॉलिसी को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जोड़ने को लेकर सिफारिश देगी.
ये भी पढ़ें: ट्रैफिक नियम तोड़ना पुलिसवालों को पड़ेगा भारी, अगर की गलती तो देना होगा डबल जुर्माना
इस समिति में नौ लोग हैं, जिसमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, इरडा, इंश्योरेंस इंफोर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया और प्रमुख जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हैं. इस समिति की जिम्मेदारी होगी कि वो दो महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकरा को सौंपे. इस समीति के गठन पर इरडा ने बताया कि वाहन बीमा को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जोड़ने पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी.
जनरल इंश्योरेंस के अनुसार, देश में 70 फीसदी पुराने दोपहिया वाहनों का बीमा नहीं है. वहीं चार पहिया वाहनों में 30 फीसदी का बीमा नहीं है. विशेषज्ञों की माने तो नए ट्रैफिक नियम सें बीमा का स्तर जल्द ही 90% तक पहुंच जाएगा.
और पढ़ें: ट्रैफिक, बीमा और टैक्स से जुड़े नियमों में होने जा रहा है ये बदलाव, पढ़ें पूरी खबर
बता दें कि 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया है. नए नियम में वाहन चालकों द्वारा यातायत के नियम तोड़ने प भारी जुर्माना का प्रावधान किया गया है.