अब भी अगर ट्रैफिक नियमों को नहीं माने तो चालान के साथ भुगतना होगा ये खामियाजा

ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर गाड़ी चलाने वाले को अब भारी जुर्माने के साथ ही वाहन बीमा का प्रीमीयम भी ज्यादा चुकाना पड़ सकता है.

ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर गाड़ी चलाने वाले को अब भारी जुर्माने के साथ ही वाहन बीमा का प्रीमीयम भी ज्यादा चुकाना पड़ सकता है.

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Vineeta Mandal
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अब भी अगर ट्रैफिक नियमों को नहीं माने तो चालान के साथ भुगतना होगा ये खामियाजा

Motor Vehicles Amendment Bill 2019

ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर गाड़ी चलाने वाले को अब भारी जुर्माने के साथ ही वाहन बीमा का प्रीमीयम भी ज्यादा चुकाना पड़ सकता है. भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण (इरडा) ने पिछले दिनों एक दिशा-निर्देश जारी करने के साथ ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है. सूत्रों के मुताबिक, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को वाहन बीमा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार के आग्राह पर इरडा ने एक कार्यसमिति का गठन किया है. यह समिति वाहन बीमा पॉलिसी को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जोड़ने को लेकर सिफारिश देगी. 

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इस समिति में नौ लोग हैं, जिसमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, इरडा, इंश्योरेंस इंफोर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया और प्रमुख जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हैं. इस समिति की जिम्मेदारी होगी कि वो दो महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकरा को सौंपे.  इस समीति के गठन पर इरडा ने बताया कि वाहन बीमा को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जोड़ने पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी. 

जनरल इंश्योरेंस के अनुसार, देश में 70 फीसदी पुराने दोपहिया वाहनों का बीमा नहीं है.  वहीं चार पहिया वाहनों में 30 फीसदी का बीमा नहीं है. विशेषज्ञों की माने तो नए ट्रैफिक नियम सें बीमा का स्तर जल्द ही 90% तक पहुंच जाएगा.

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बता दें कि 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया है. नए नियम में वाहन चालकों द्वारा यातायत के नियम तोड़ने प भारी जुर्माना का प्रावधान किया गया है.

New Traffic Rules IRDA Insurance Regulatory and Development Authority Motor Vehicles Amendment Bill 2019
      
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