मोटर व्हीकल एक्टः झारखंड के लोगों को राहत, 3 माह में वाहन के कागजात करा लें अपडेट; CM ने दिया निर्देश

एक सितंबर से लागू हुए न्यू मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle act 2019) के बाद से पूरे देश में रोजाना भारी-भरकम ट्रैफिक चालान काटे जा रहे हैं.

एक सितंबर से लागू हुए न्यू मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle act 2019) के बाद से पूरे देश में रोजाना भारी-भरकम ट्रैफिक चालान काटे जा रहे हैं.

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Deepak Pandey
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मोटर व्हीकल एक्टः झारखंड के लोगों को राहत, 3 माह में वाहन के कागजात करा लें अपडेट; CM ने दिया निर्देश

झारखंड के सीएम रघुवर दास (फाइल फोटो)

एक सितंबर से लागू हुए न्यू मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle act 2019) के बाद से पूरे देश में रोजाना भारी-भरकम ट्रैफिक चालान काटे जा रहे हैं. नए व्हीकल एक्ट को लेकर झारखंड में वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस पर झारखंड के सीएम रघुवर दास ने निर्देश जारी किए हैं कि परिवहन विभाग अगले 3 माह तक आम जनता को जागरूक करें और उन्हें कागजातों को अप टू डेट समय दें.

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मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड के सवा तीन करोड़ जनता से अपील की है कि वे यातायात नियमों का अनुपालन करें. वाहनों का खतरनाक ढंग से परिचालन न करें तथा सड़क पर वाहन चलाते हुए अपनी और दूसरे की जीवन की सुरक्षा करें. उन्होंने आगे कहा, वर्तमान में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 के प्रावधानों को लागू किए जाने के कारण राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आम नागरिकों को हो रही दिक्कतों की समीक्षा की गई है.

मुख्यमंत्री ने समीक्षा के बाद परिवहन विभाग के सभी एनफोर्समेंट एजेंसी तथा यातायात पुलिस पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि आम नागरिकों को नियमों को समझाने और मोटर अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के अनुपालन करने की सलाह प्रदान करें. साथ ही परिवहन विभाग को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित नागरिक सुविधाओं को शीघ्र उपलब्ध कराएं तथा अतिरिक्त सुविधा केंद्र सेवा काउंटर कैंपों का आयोजन करते हुए वाहन के स्वामियों के कागजात को अद्यतन कराने की दिशा में कार्रवाई करें.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रक्रिया अगले 3 माह तक चलाई जाए, ताकि आम जनता को कागजातों को अद्यतन कराने के लिए पर्याप्त समय मिल सके. उन्होंने कहा, इस 3 माह के बीच अधिक से अधिक संख्या में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाए जाएं, ताकि आम जनता नए प्रावधानों एवं नियमों से भलीभांति अवगत हो सके तथा लोग अपने वाहनों का कागजात अद्यतन करा सके. ऐसा करने से उन्हें नए संशोधित प्रावधानों के तहत लागू किए गए भारी जुर्माने की राशि से राहत मिल सकेगी.

बैठक में परिवहन एवं नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, राज्य के मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री सुखदेव सिंह, राज्य के डीजीपी श्री कमल नयन चौबे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, परिवहन सचिव श्री प्रवीण टोप्पो उपस्थित थे.

बता दें कि नए परिवहन लागू होते ही पुलिस ने शहर के विभिन्न चौक चौराहे पर सघन वाहन जांच अभियान चला रहे हैं. इस अभियान में पुलिस ने कई पुलिस वाले का ही चालान काट दिया है. दरअसल हुआ यूं कि रोज की तरह पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान दुमका के डीसी चौक में लगाया. कई बाइक सवार और बड़ी वाहनों को नियम उल्लंघन करते पकड़ कर चालान काट रहे थे.

इसी बीच कई सिपाही इस जांच अभियान के बीच बाइक लेकर बिना हेलमेट के क्रॉस करने के दौरान पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें कानून उल्लंघन के आरोप में जुर्माने भरने की साफ हिदायत उपस्थित एसडीपीओ ने निर्देश दे दिया. वहीं, रानेश्वर सरकारी थाने की एक वाहन जांच के क्रम में क्रॉस करने के दौरान चालक के सीट बेल्ट नहीं पहनने से पुलिस ने पकड़ कर हजार रुपये जुर्माना लगाकर रशीद थमा दी. हालांकिस पुलिस ने सिर्फ एक घंटे के अभियान में करीब 50 हजार रुपये की जुर्माना वसूला है.

Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो

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