सावधान! अब चप्पल या सैंडल पहनकर गाड़ी चलाने पर भी लगेगा फाइन, दूसरी बार नियम तोड़ने पर जाना होगा जेल

नए नियमों के तहत चप्पल या सैंडल पहनकर बाइक चलाने पर 1000 रुपये का फाइन देना होगा.

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Vikas Kumar
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सावधान! अब चप्पल या सैंडल पहनकर गाड़ी चलाने पर भी लगेगा फाइन, दूसरी बार नियम तोड़ने पर जाना होगा जेल

Fine On driving in Chappals and Sandals

Fine On driving in Chappals and Sandals: Moter Vehicle Act 2019, 1 सितंबर से देश में लागू हो गया है. बिना हेलमेट और कागजात के बाइक चलाने पर तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान कर ही रही है. अब इसमें एक नई बात सामने आ रही है कि जो लोग चप्पल पहनकर गाड़ी चलाते पकड़े जाएंगे उनका भी चालान काट दिया जाएगा. इसका मतलब है कि अब दुपहिया वाहन चलाने के लिए आपके पैरों में जूते होना भी जरूरी है.

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बता दें कि चप्पल या सैंडल पहनकर बाइक चलाने पर आपको अपनी जेब काफी ज्यादा हल्की करनी पड़ेगी. नए नियमों के तहत चप्पल या सैंडल पहनकर बाइक चलाने पर 1000 रुपये का फाइन देना होगा. एक बार तो आप फाइन देकर छूट जाएंगे लेकिन यदि दूसरी बार ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपको 15 दिनों तक जेल की हवा भी खानी पड़ेगी.

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बता दें कि आजकल मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू होने के बाद भी लोग केयरलेस हैं और इसी कारण उनपर फाइन लग रहा है. खासकर लखनऊ में लोग चप्पल या सैंडल पहनकर ही बाइक चलाते नजर आ रहे हैं. पकड़े जाने पर लोग नए नियमों की जानकारी न होने का बहाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं थी नियमों की. बल्कि ये जानकारी होते हुए लोग लापरवाही बरत रही है. 

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बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू होने के बाद ही कुछ ही दिनों में ट्रैफिक पुलिस के पास इतने पैसे पहुंच गए हैं कि पिछले 6 महीने में नहीं आए होंगे. 1 सितंबर 2019 से लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद से देश भर में वाहन चलाने वाले लोगों में खलबली मची हुई है. ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे जा रहे दे-दनादन चालान समाचारों में जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 1 सितंबर से लागू होने के केवल 4 दिन बाद ही 2 राज्यों में दिल्ली और हरियाणा में तकरीबन डेढ़ करोड रुपए चालान से इकट्ठा हो गए.

पूरे देश में नए ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद से चालान की रकम करीब 10 गुना हो गई  है. जिसके कारण लोगों को भारी फाइन देना पड़ रहा है लेकिन फिर भी कई जगहों पर लोग मान नहीं रहे हैं.

HIGHLIGHTS

  • Moter Vehicle Act 2019, 1 सितंबर से देश में लागू हो गया है.
  • नए नियमों के तहत चप्पल या सैंडल पहनकर बाइक चलाने पर 1000 रुपये का फाइन देना होगा.
  • अगर दूसरी बार नियम तोड़ा तो जेल जाना होगा.
Lucknow Uttar Pradesh Traffic Police fine on wearing chappal New Traffic Rules
      
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