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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: देश छोड़कर न जाने की शर्त पर कोर्ट ने मीसा भारती और उनके पति को दी जमानत

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लालू यादव की बेटी मीसा भारती को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने समन किया है जिसके तहत उन्हें 5 मार्च सोमवार को कोर्ट में पेश होना होगा।

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vineet kumar1
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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: देश छोड़कर न जाने की शर्त पर कोर्ट ने मीसा भारती और उनके पति को दी जमानत

मीसा भारती

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मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लालू यादव की बेटी मीसा भारती को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने देश छोड़कर न जाने की शर्त पर जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि मीसा भारती और उनके पति देश से बाहर नहीं जा सकते, अगर उन्हें जाना पड़ता है तो इसके लिए पहले कोर्ट की परमिशन लेनी होगी।

कोर्ट ने मीसा भारती और उनके पति को ईडी के पत्र पर समन भेजा था जिसके तहत आज उनकी पेशी थी।

मीसा भारती के मुताबिक कंपनी संबंधित जो भी कामकाज है वह उनके पति और मृत सीए देखते थे इसलिए उनके पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं ईडी का कहना है कि मीसा ने अपने पति शैलेश कुमार के साथ मिलकर शेल कंपनियों के जरिये 1.2 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिग की।

ईडी ने मनी लांड्रिग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत दिसंबर में दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने पत्र को संज्ञान में लेते हुए दोनो को कोर्ट मे हाजिर होने के लिए समन भेजा था।

यह भी पढ़ें: लालू परिवार को एक और झटका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेटी मीसा के फॉर्म हाउस को ED ने किया जब्त

गौरतलब है कि यह शेल कंपनियां हवाला कारोबारी जैन बंधुओं और संतोष कुमार शाह की है। इस मामले में 20 मार्च-2017 को ईडी ने जैन बंधुओं को गिरफ्तार किया था।

ईडी के आरोप-पत्र के अनुसार इस मामले में जांच के दौरान ईडी ने अबतक 67.02 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। इससे पहले ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने आरजेडी प्रमुख की बेटी मीसा भारती के फॉर्म हाउस को जब्त कर लिया था।

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Source : News Nation Bureau

Enforcement Directorate Patiala House Court Misa Bharti
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