मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में रोजगार को लेकर इस कानून को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के लिए विशिष्ट अधिवास मानदंड संबंधी एक कानून को पूर्वव्यापी स्वीकृति प्रदान की है.

author-image
Deepak Pandey
एडिट
New Update
narendra modi

पीएम नरेंद्र मोदी( Photo Credit : फाइल फोटो)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर (Jammu-Kashmir) में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के लिए विशिष्ट अधिवास मानदंड संबंधी एक कानून को पूर्वव्यापी स्वीकृति प्रदान की है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर (राज्य कानूनों का संयोजन) दूसरा आदेश, 2020 के लिए पूर्वव्यापी स्वीकृति दी है जो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 96 के तहत जारी किया गया है.

Advertisment

इस आदेश से जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण और भर्ती) अधिनियम (2010 की अधिनियम संख्या सोलह) के तहत केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सभी स्तरों की नौकरियों के लिए अधिवास स्थितियों की व्यवहार्यता को संशोधित किया है. विस्तृत ब्यौर दिए बिना बयान में कहा गया है कि यह आदेश केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सभी पदों पर रोजगार के लिए अधिवास मानदंड पर लागू होगा. जम्मू और कश्मीर (राज्य कानूनों का संयोजन) दूसरा आदेश, 2020 गृह मंत्रालय द्वारा तीन अप्रैल को अधिसूचित किया गया था.

इस बीच जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सोमवार को नए नियम जारी किए हैं जिसके तहत पश्चिमी पाकिस्तान से आए लोगों, वाल्मीकियों, अपने समुदायों से बाहर शादी करने वाली महिलाओं, गैर-पंजीकृत कश्मीरी प्रवासियों और विस्थापित लोगों को अधिवास प्राप्त करने की अनुमति दी गई है. इन श्रेणियों के लोगों के बच्चों को भी अब जम्मू-कश्मीर में नौकरी मिल सकती है क्योंकि अधिवास प्राप्त होने के बाद वे अधिकारों के हकदार होंगे.

Source : Bhasha

jammu-kashmir Modi Government Article 370 amit shah PM modi
      
Advertisment