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गृह मंत्रालय का राज्यों-UT को निर्देश- ऑक्सीजन वाहनों की सुरक्षा हो सुनिश्चित

गृह मंत्रालय ने सभी राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर ऑक्‍सीजन सप्‍लाई के वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके आवाजाही के लिए विशेष कॉरिडोर के प्रावधान के लिए कहा है.

Updated on: 23 Apr 2021, 10:39 PM

highlights

  • अस्‍पतालों में ऑक्‍सीजन की भारी किल्लत है
  • MHA ने राज्यों को पत्र लिखकर खास निर्देश दिए
  • ऑक्सीजन वाहनों की सुरक्षा राज्यों की जिम्मेदारी होगी

नई दिल्ली:

देश में कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus) के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं. हर दिन की स्थिति बिगड़ती जा रही है. अस्‍पतालों में ऑक्‍सीजन (Oxygen Shortage) और बेड की भारी किल्‍लत है. इस बीच गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने सभी राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर ऑक्‍सीजन सप्‍लाई (Oxygen Supply) के वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके आवाजाही के लिए विशेष कॉरिडोर के प्रावधान के लिए कहा है. ऑक्सीजन की कमी को लेकर देश भर में हाहाकार मचा हुआ है. तो कई जगहों पर ऑक्सीजन के ट्रक जाम या अन्य यातायात संबंधी गतिविधियों में फंसे नजर आए. जिसके बाद केंद्र सरकार के इस कदम को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने शुक्रवार को कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्थिति की समीक्षा की और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के विभिन्न उपायों के निर्देश दिए हैं. वहीं ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार इससे पहले ही कुछ आवश्यक क्षेत्रों को छोड़कर, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा चुकी है.

केंद्रीय गृहमंत्रालय ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ऑक्सीजन उत्पादन करने वाले संयंत्रों की सूची तैयार करें और बंद हो चुकी इकाइयों को आपूर्ति बढ़ाने के लिए फिर से चालू करें ताकि कोविड-19 संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण बढ़ी मांग को पूरा किया जा सके.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था निर्देश

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो सुनिश्चित करे कि राजधानी को आवंटन आदेश के अनुरूप निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए. हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र के ऑक्सीजन आवंटन आदेश का कड़ा अनुपालन होना चाहिए और ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट ने कहा कि हरियाणा और दूसरे राज्यों के संयंत्रों से दिल्ली को ऑक्सीजन आवंटन के केंद्र के फैसले का स्थानीय प्रशासन द्वारा सम्मान नहीं किया जा रहा, जिसे तत्काल सुलझाने की जरूरत है.

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SC ने भी केंद्र से मांगी थी जानकारी

देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4 मुद्दों पर केंद्र से नेशनल प्लान की जानकारी मांगी थी. जिनमें में ऑक्सीजन सप्लाई की स्थिति, जरूरी दवाओं की सप्लाई, वैक्सीनेशन और लॉकडाउन घोषित करने का अधिकार शामिल है. साथ ही SC ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर देश के अलग-अलग हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर कर लिया है.