logo-image

मोदी सरकार ने किसानों को दिया ये बड़ा तोहफा, अब इतने दिनों में ही मिलेगा क्रेडिट कार्ड

अब केंद्र की मोदी सरकार देश के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड अप्लीकेशन देने के महज 14 दिनों के भीतर ही दे देगी.

Updated on: 14 Jun 2019, 07:44 AM

highlights

  • मोदी सरकार ने किसानों को दिया ये तोहफा
  • अब किसान क्रेडिट कार्ड महज 14 दिनों में
  • गांवों में कैंप लगाकर बनाएं किसान क्रेडिट कार्ड

नई दिल्ली:

2019 में लगातार दूसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार ने देश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. अब केंद्र की मोदी सरकार देश के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड अप्लीकेशन देने के महज 14 दिनों के भीतर ही दे देगी. सरकार ने बैंको को निर्देश दिया है कि वो योग्य किसानों के पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन मिलने के 2 सप्ताह के भीतर ही किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जारी करें. मौजूदा समय में 6.95 करोड़ KCC चल रहे हैं, किसानों को इस कार्ड के तहत फसलों के लिए लोन सब्सिडी ब्याज दर पर दिए जाते हैं. इस कार्ड का विस्तार किसान पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों के लिए भी कर सकते हैं.

कृषि मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव ने बैंकों को पत्र लिखकर कहा है कि अभी भी देश में ऐसे किसानों की बड़ी संख्या है जिनके पास संस्थागत कर्ज नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि उनके पास अभी तक सरकार द्वारा जारी किया गया KCC नहीं पहुंच पाया है या फिर उनके KCC डिफ़ॉल्ट/नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स के अलावा अन्य कई कारणों के चलते निष्क्रिय पड़े थे. सरकार ने इसलिए KCC के तहत वित्तीय समावेशन के लिए एक अभियान शुरू करने का फैसला किया है. सरकार ने कहा है कि चूंकि KCC से प्राप्त कर्ज सब्सिडी वाली ब्याज दरों के योग्य होंगे, इसलिए आवेदकों के आधार कार्ड नंबर का विवरण भी रखा जाएगा.

देश में आमतौर पर कषि कर्ज 9 प्रतिशत ब्याज पर मिलता है लेकिन सरकार गरीब किसानों को 7 प्रतिशत फीसदी प्रतिवर्ष की प्रभावी दर से 3 लाख रुपये तक शॉर्ट टर्म फॉर्म लोन प्राप्त करने के लिए 2 फीसदी सब्सिडी प्रदान कर रही है. इसके अंतर्गत किसानों को निश्चित तारीख के भीतर लोन के रिपेमेंट के लिए 3 फीसदी का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे प्रभावी ब्याज दर महज 4 फीसदी रह जाती है. सकार द्वारा निर्देशों में कहा है कि केसीसी के आवेदन के लिए गांवों में शिविर लगाएं और केसीसी को उस शाखा से समयबद्ध तरीके से जारी करने पर ध्यान दिया जाए जहां किसान का पहले से ही खाता हो. यदि पात्र किसान के पास खाता न हो तो नजदीकी शाखा में उसका खाता भी खोला जाए.