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केंद्र सरकार ने अपने 50 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय से काम करने को कहा, इन नियमों का करना पड़ेगा पालन

केंद्र ने सोमवार को उपसचिव स्तर से नीचे के अपने 50 प्रतिशत कनिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि वे कार्यालय आकर अपना कामकाज करें.

Updated on: 18 May 2020, 11:02 PM

दिल्ली:

केंद्र (Modi Government) ने सोमवार को उपसचिव स्तर से नीचे के अपने 50 प्रतिशत कनिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि वे कार्यालय आकर अपना कामकाज करें. केंद्र ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि उपसचिव स्तर से नीचे के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों में से रोजाना 50 प्रतिशत लोग दफ्तर आएं और बाकी 50 प्रतिशत घर से काम करें. गौरतलब है कि कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन (Lockdown) के कारण अभी तक इस श्रेणी में आने वाले महज 33 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय आने के लिए कहा गया था.

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि इस कदम से केन्द्र सरकार के कार्यालयों में सामान्य तरीके से कामकाज सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. कार्मिक मंत्री ने कहा कि 50 प्रतिशत अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय आकर काम करने की अनुमति देना, केन्द्र सरकार के कार्यालयों में सामान्य तरीके से कामकाज सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है. इससे कार्यालयों में कार्यक्षमता बढ़ेगी और काम की गति तेज होगी. उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार के जितने भी अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय आएंगे उन सभी के दफ्तर आने और जाने का समय अलग-अलग होगा.

मंत्री ने कहा कि कार्यालय से काम करने के दौरान केन्द्र सरकार के अधिकारी/कर्मचारी दो गज की दूरी बनाए रखने के नियम का कड़ाई से पालन करेंगे. आदेश में कहा गया है कि उपसचिव स्तर से नीचे के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति का नियमन करने के लिए सभी विभागाध्यक्षों से कहा गया है कि वे एक रोस्टर (ड्यूटी चार्ट) तैयार करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 50 प्रतिशत अधिकारी और कर्मचारी एक दिन के अंतराल पर कार्यालय आएं. उसमें कहा गया है कि उपसचिव स्तर और उनसे वरिष्ठ स्तर के सभी अधिकारी प्रत्येक कार्य दिवस पर कार्यालय आएं.

कार्मिक मंत्रालय द्वारा केन्द्र सरकार के सभी विभागों को भेजे गए आदेश की प्रति में कहा गया है कि जिन 50 प्रतिशत अधिकारियों और कर्मचारियों को एक दिन कार्यालय नहीं आना है, वे घर से काम करें और हर समय टेलीफोन तथा संपर्क के अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहें. कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि सभी विभागाध्यक्षों से कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि जो 50 प्रतिशत अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय आ रहे हैं, वे सभी अलग-अलग समय पर दफ्तर पहुंचें.

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के रोस्टर में तीन शिफ्ट होंगी... सुबह नौ बजे से शाम साढ़े पांच बजे, सुबह साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे और सुबह 10 बजे से शाम साढ़े छह बजे तक। कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि सभी निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे. उसने कहा कि अगले आदेश तक बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज नहीं की जाएगी. कोविड-19 पर नियंत्रण के सिलसिले में जारी दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए मंत्रालय ने कहा है, ‘‘सभी सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा.