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नकदी लेन-देन को कम करने के लिए मुहिम चला रही केंद्र सरकार ने वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी।
अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारियों को सैलरी या तो चेक से दिया जा सकेगा या फिर सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर करना होगा। कैबिनेट ने एनिमी प्रोपर्टी एक्ट को भी मंजूरी दी है।
केंद्र ने कर्मचारियों को वेतन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या चेक के जरिये करने के लिए वेतन भुगतान कानून, 1936 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया है। अध्यादेश के पास होने के बाद छह महीने के लिए यह वैध होता है। केंद्र सरकार को इस समय सीमा में संसद में पारित कराना होता है।
अध्यादेश के अनुसार, 10 से ज्यादा कर्मचारी वाले संस्थानों को अकाउंट या चेक से वेतन देना होगा।
Govt approves ordinances on enemy property bill and payment of wages act: Sources
— ANI (@ANI_news) December 21, 2016
8 नवंबर को 500 और 1000 रुपये के नोट पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद केंद्र सरकार कैशलेस लेन-देन पर जोर दे रही है। सरकार को उम्मीद है कि इससे नकदी की कमी की समस्या से भी निजात मिलेगी। केंद्र के कई मंत्रालयों ने ऑनलाइन पेमेंट टूल का इस्तेमाल शुरू कर दिया है।
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HIGHLIGHTS
- कैबिनेट ने वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश को दी मंजूरी
- अब 10 से ज्यादा कर्मचारी वाले संस्थानों को अकाउंट या चेक से देना होगा वेतन
- एनिमी प्रोपर्टी एक्ट को भी केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी
Source : News Nation Bureau