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किसानों की ट्रैक्टर रैली पर सरकार ने SC का किया रुख, हलफनामा में कही ये बात   

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सोमवार को कृषि बिल और किसानों के प्रदर्शन (Farmers Protest) से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आज को आदेश नहीं दिया. इस बीच किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

Updated on: 11 Jan 2021, 10:24 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सोमवार को कृषि बिल और किसानों के प्रदर्शन (Farmers Protest) से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आज को आदेश नहीं दिया. इस बीच किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. इस दौरान उन्होंने मांग की है कि कोर्ट किसान संगठनों की गणतंत्र दिवस को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाए, क्योंकि ऐसी रैली से विश्व में देश के सम्मान को ठेस पहुंचेगी.

कृषि क़ानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है. केंद्र सरकार ने SC में दाखिल हलफनामे में कहा कि कानून जल्दबाजी में नहीं बनाए गए हैं. दो दशकों से ज़्यादा तक इस पर विमर्श हुआ है. देश के ज़्यादातर किसान इससे खुश है उनको ज्यादा विकल्प अब मिले हैं. कोई उनके अधिकार में कटौती नहीं हुई है. सरकार किसानों से बातचीत के जरिए उनके मन की आशंकाओं और गलतफमियों को दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है.

सरकार ने आगे कहा कि बातचीत की टेबल पर किसान सगठनों का रवैया सहयोग वाला नहीं रहा. वो क़ानून वापस लेने की मांग पर अड़े रहे या फिर उन्होंने बिल्कुल खामोशी अखितयार कर ली. कुछ निहित स्वार्थ वाले लोगों की ओर से फैलाई गई गलतफहनी/आशंकाओं के चलते कुछ किसान क़ानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.