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पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर
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पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पत्रकार प्रिया रमानी को बतौर आरोपी समन जारी किया है. आपराधिक मानहानि मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने 25 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है. पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की मानहानि याचिका पर कोर्ट में आज सुनवाई हुई. इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. एमजे अकबर के वकील ने अदालत में कहा था कि रमानी ने अकबर की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है. रमानी के अपमानजनक बयान ने लोगों की नज़रों में उनकी छवि को धूमिल किया है.
पत्रकार ने अक्टूबर 2018 में ट्वीट कर एक आलेख पोस्ट किया था. रमानी ने ट्वीट कर लिखा था कि 'मैं एमजे अकबर की कहानी के साथ इसकी शुरुआत करती हूं. कभी उनका नाम नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं 'किया', महिलाओं के पास इस राक्षस(प्रीडेटर) के बारे में इससे भी खराब कहानियां हैं- संभव है वे साझा करें.'
अकबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगानी वाली महिला पत्रकारों में रमानी पहली महिला थी. राज्यसभा के सदस्य अकबर ने सभी आरोपों से इनकार किया था और इसे 'फर्जी और बेबुनियाद' बताया था. अकबर समेत सात प्रत्यक्षदर्शियों के बयान रिकार्ड किए जा चुके हैं. पिछले साल अकबर पर कई महिला पत्रकारों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्हें 17 अक्टूबर को विदेश राज्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा. आरोप लगाने वाली एक पत्रकार के खिलाफ उन्होंने मानहानि का मुकदमा भी किया.
Source : News Nation Bureau