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यह लड़की जाना चाहती है पति के पास, UP सरकार ने नहीं दिया जवाब तो सुप्रीम कोर्ट नाराज

सुप्रीम कोर्ट ने पति के पास भेजने की मांग कर रही नाबालिग मुस्लिम लड़की की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जवाब न मिलने पर नाराजगी जाहिर की है.

Updated on: 20 Sep 2019, 08:07 AM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने पति के पास भेजने की मांग कर रही नाबालिग मुस्लिम लड़की की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जवाब न मिलने पर नाराजगी जाहिर की है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव को सोमवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है.

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बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 साल की लड़की के निकाह को अवैध ठहराते हुए उसे नारी निकेतन में रखने का आदेश दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को नाबालिग लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था.

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लड़की का कहना है कि उसने मुस्लिम कानून के हिसाब से निकाह किया है. मुस्लिम कानून के मुताबिक, शादी के लिए लड़की की न्यूनतम उम्र 18 साल न होकर प्यूबर्टी (रजस्वला) की उम्र है, जो उसकी हो चुकी है. लिहाजा उसकी शादी को अवैध नहीं करार दिया जा सकता.