केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में शामिल और सऊदी अरब से अपनी आतंकी गतिविधि चला रहे डॉ. आसिफ मकबूल डार को आतंकी घोषित किया है। आसिफ मकबूल डार हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा है और उसे यूएपीए अधिनियम 1967 के तहत आतंकी घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर शनिवार को एक अधिसूचना भी जारी की है।
गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में बताया कि सरकार ने विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. आसिफ मकबूल डार को आतंकी घोषित किया गया है। आसिफ मकबूल डार मूल रूप से जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले का रहने वाला है और वर्तमान में सऊदी अरब के दहरान, अश शरकियाह, दमन में रह रहा है। मंत्रालय के अनुसार इसका संबंध आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से है।
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक डॉ. आसिफ मकबूल डार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कश्मीर घाटी के युवाओं को आंतकी गतिविधियों के लिए उकसाने में शामिल रहा है। यही नहीं आसिफ मकबूल डार सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उपस्थित उग्र विचारधारा वाले प्रमुख लोगों में से एक है और कश्मीरी युवाओं को गलत तरीके से प्रभावित कर उन्हें भारत सरकार और सुरक्षा बलों के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए प्रेरित करता है।
गृह मंत्रालय ने बताया कि डॉ. आसिफ मकबूल डार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषित किए जा रहे एक मामले में अभियुक्त भी है, जो आतंकवादी संगठनों के कैडर द्वारा सीमापार स्थित हैंडलर के निर्देश पर जम्मू-कश्मीर तथा दिल्ली सहित देश के बड़े शहरों में हमलों के लिए साजिश करने से संबंधित है। इसी के चलते केंद्र सरकार का यह विश्वास है कि डॉ. आसिफ मकबूल डार आतंकवादी कृत्यों में शामिल है और उसे आतंकी घोषित किया गया है।
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Source : IANS