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21 सितंबर से खुलेंगे ट्रेनिंग सेंटर और उच्च शिक्षण संस्थान, इन नियमों का करना होगा पालन

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को कौशल प्रशिक्षण संस्थानों और उच्च शिक्षा संस्थानों में लैब वर्क से संबंधित टेक्निकल प्रोग्राम्स के संचालन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं.

Updated on: 14 Sep 2020, 12:00 AM

नई दिल्ली :

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को कौशल प्रशिक्षण संस्थानों और उच्च शिक्षा संस्थानों में लैब वर्क से संबंधित टेक्निकल प्रोग्राम्स के संचालन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. 21 सितंबर से पाठ्यक्रम शुरू करने की इजाजत दे दी गई है. परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी (SOP)में कहा गया है कि ट्रेनिंग के दौरान एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए.

गाइडलाइंस के मुताबिक कौशल प्रशिक्षण संस्थानों और उच्च शिक्षा संस्थानों को कहा गया है कि छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा. इसके अलावा क्लास में छात्र और शिक्षक को मास्क पहनना भी होगा. इसके अलावा शिफ्ट के अनुसार क्लासेज चलाना होगा. इससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगा.

छात्र एक दूसरे के सामान का नहीं करेंगे इस्तेमाल

गाइडलाइंस के मुताबिक छात्रों को नियम का पालन करना होगा. लैपटॉप, नोटबुक्स और स्टेशनरी जैसी चीजें छात्र एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे. सब अपना-अपना सामान इस्तेमाल करें.

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UNLOCK-4 में मिली थी इजाजत

गौरतलब है कि मोदी सरकार ने अनलॉक-4 में 21 सितंबर से राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण में कौशल या औद्योगिक प्रशिक्षण को शुरू करने की अनुमति दी. जिसके बात 21 सितंबर से इसे खोलने का निर्णय लिया गया.