विदेशों से आ रहे लोगों के लिए सरकार ने बदल दिए नियम, 8 अगस्त से होंगे लागू

नए गाइडलाइंस के मुताबिक सभी यात्रियों को अपनी तय यात्रा से कम से कम 72 घंटे पहले http://newdelhiairport.in पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा.

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nitu pandey
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विदेशों से आ रहे लोगों के लिए सरकार ने बदले नियम,8 अगस्त से होंगे लागू( Photo Credit : फाइल फोटो)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है. ये नए दिशानिर्देश 8 अगस्त रात 12.01 बजे लागू हो जाएगा. नए गाइडलाइंस के मुताबिक सभी यात्रियों को अपनी तय यात्रा से कम से कम 72 घंटे पहले http://newdelhiairport.in पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा.

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मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देश में यात्रियों को लौटने के बाद अनिवार्य 14 दिन के क्वारंटाइन में रहना होगा. इसमें 7 दिन संस्थागत क्वारंटाइन होगा जिसका खर्च उन्हें खुद उठाना होगा जबकि 7 दिन वह होम आईसोलेशन में रहेंगे जहां वह लगातार अपने स्वास्थ्य पर नजर बनाए रहेंगे.

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मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पोर्टल पर भी ये जानकारी दी गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुसार सिर्फ किसी परेशानी, जैसे प्रेग्नेंसी, परिवार में किसी की मृत्यु, गंभीर बीमारी या फिर ज्यादा उम्र के माता-पिता को ही होम क्वारंटाइन रहने की इजाजत दी जाएगी.

आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट सौंपने के बाद ही संस्थागत क्वारंटाइन से छूट मिल सकती है. ये टेस्ट यात्रा से पहले के 96 घंटे के भीतर होना जरूरी है. यात्रा से पहले यात्रियों को टिकट के साथ संबंधित एजेंसियां डू एंड डोंट्स की एक लिस्ट देंगी, उसमें ब्यौरेवार तरीके से बताया जाएगा कि यात्री क्या कर सकते हैं क्या नहीं.

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बोर्डिंग के समय सिर्फ बिना लक्षण वाले मरीजों को ही स्क्रीनिंग कराने के बाद जाने की अनुमति होगी. जमीन रास्ते से आ रहे लोगों को भी इन नियमों का पालन करना होगा. इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. इसके साथ ही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर उसे हेल्थ कॉपी के साथ इमीग्रेशन अधिकारियों को देनी होगी.

Source : News Nation Bureau

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