शहीदों के परिवार को बड़ी राहत देते हुए रक्षा मंत्रालय ने एक सराहनीय कदम उठाया है। शहीद , लापता अफसरों, जवानों और विकलांग के बच्चों का खर्च सरकार उठाएगी।
इनके बच्चों की शिक्षा के लिए ट्यूशन और हॉस्टल फीस की भुगतान सीमा 10,000 रु प्रतिमाह की सीमा समाप्त कर दी गई है। इस बात की जानकारी रक्षा मंत्रालय ने दी। सशस्त्र बलों के अधिकारियों, पीबीओआर (अधिकारी रैंक के नीचे के कर्मचारियों) , विकलांग और शहीद जवानों के बच्चों के लिए ही यह रियायत होगी।
बता दें कि 1971 में पाकिस्तान और भारत के बीच हुई जंग के बाद एक स्कीम सामने आई थी जिसमें बच्चों की ट्यूशन और अन्य फीस (हॉस्टल, किताब, यूनिफॉर्म) का पूरा खर्च मिलता था। ट्यूशन और हॉस्टल फीस की भुगतान सीमा 10 हजार रुपये तक कर दी गई थी।
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Source : News Nation Bureau