फरु खाबाद जिले के महमदपुर गांव से लापता हुआ युवक 10 साल बाद अपने घर लौट आया है। जब वह अपने घर से लापता हो गया था तब वह 18 साल का था।
ब्रजपाल दस साल से अधिक समय के बाद शुक्रवार को अपने घर लौटा। उसके खुश माता-पिता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ।
लेकिन एक परिवार ने पुलिस को सूचित किया, क्योंकि ब्रजपाल के परिवार ने उनके खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। पुलिस जल्द ही आई और ब्रजपाल को पूछताछ के लिए ले गई।
परिवार के अनुसार, लड़का 2012 में लापता हो गया था। उसके माता-पिता ने लगभग दो साल तक उसकी तलाश की, और बाद में स्थानीय पुलिस से संपर्क किया। यह तब हुआ जब स्थानीय पुलिस ने कथित तौर पर प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद उसके माता पिता अदालत गए और एक भूमि विवाद के चलते अपने बेटे के अपहरण का आरोप लगाते हुए अपने पड़ोसियों के खिलाफ मेरापुर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
युवक के अपहरण के मुख्य आरोपी अनिल पाल की पिछले महीने बीमारी से मौत हो गई थी, जबकि उसके पिता ने भी एक साल जेल में बिताया था।
पुलिस उस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है, जिसने अभी तक जांचकतार्ओं के सामने कुछ भी नहीं बताया है।
पुलिस के अनुसार लापता युवक के पिता गंगा सहाय बहेलिया ने कोर्ट के आदेश पर अपने बेटे ब्रजपाल के पड़ोसी अनिल पाल व उसके पिता वीरे पाल व अन्य साथियों राजकुमार जयवीर, शीशराम और नन्हे लाल, के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था। सभी गांव के ही मूल निवासी हैं।
बहेलिया ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि पट्टे की जमीन के एक टुकड़े को लेकर उक्त लोग उसे परेशान कर रहे थे।
अनिल पाल अन्य आरोपियों की मिलीभगत से 15 मार्च 2012 को 18 वर्षीय बेटे ब्रजपाल को नौकरी दिलाने का झांसा देकर ले गया था। उसके बाद ब्रजपाल का पता नहीं चल सका। जब तत्कालीन अंचल अधिकारी कायमगंज अशोक कुमार रावत ने जांच शुरू की, जांच में अनिल पाल और उनके पिता वीरे पाल को छोड़कर अन्य आरोपियों के नाम एफआईआर से हटा दिए गए थे।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि लेकिन जब मुख्य आरोपी अनिल फरार पाया गया तो पुलिस ने उसके पिता वीरे पाल को जेल भेज दिया था। लगभग एक साल जेल में रहने के बाद, वीरे पाल जमानत पर रिहा हो गया था।
बाद में मुख्य आरोपी अनिल पाल की बीमारी से मौत हो गई। मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
ब्रजपाल से पूछताछ कर रहे अंचल अधिकारी कायमगंज सोहराब आलम ने बताया कि ब्रजपाल को हर संभव विवरण के साथ अदालत में पेश किया जाएगा। आगे की कार्रवाई कोर्ट द्वारा की जाएगी।
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Source : IANS