अब सभी कंप्यूटरों की होगी निगरानी, कांग्रेस ने बताया निजता पर हमला

कई तरह के नतीजे पैदा करने वाले एक बेहद गंभीर फैसले में सरकार ने 10 खुफिया व जांच एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को 'किसी भी कंप्यूटर' में तैयार, ट्रांसमिट, प्राप्त या संग्रहित 'किसी भी सूचना' को इंटरसेप्ट करने, इनका निरीक्षण करने और डिक्रिप्ट करने की इजाजत दी है.

कई तरह के नतीजे पैदा करने वाले एक बेहद गंभीर फैसले में सरकार ने 10 खुफिया व जांच एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को 'किसी भी कंप्यूटर' में तैयार, ट्रांसमिट, प्राप्त या संग्रहित 'किसी भी सूचना' को इंटरसेप्ट करने, इनका निरीक्षण करने और डिक्रिप्ट करने की इजाजत दी है.

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Sunil Mishra
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अब सभी कंप्यूटरों की होगी निगरानी, कांग्रेस ने बताया निजता पर हमला

कई तरह के नतीजे पैदा करने वाले एक बेहद गंभीर फैसले में सरकार ने 10 खुफिया व जांच एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को 'किसी भी कंप्यूटर' में तैयार, ट्रांसमिट, प्राप्त या संग्रहित 'किसी भी सूचना' को इंटरसेप्ट करने, इनका निरीक्षण करने और डिक्रिप्ट करने की इजाजत दी है. इस फैसले का विपक्षी पार्टियां जोरदार विरोध कर रही है. गृह सचिव राजीव गौबा की ओर से जारी आदेश के अनुसार, "सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना के इंटरसेप्शन, निगरानी और डिक्रिप्टेशन के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के नियम 4 के साथ पठित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 की उपधारा (1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अंतर्गत संबंधित विभाग, सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर में आदान-प्रदान किए गए, प्राप्त किए गए या संग्रहित सूचनाओं को इंटरसेप्ट, निगरानी और डिक्रिप्ट करने के लिए प्राधिकृत करता है."

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यह 10 एजेंसियां खुफिया ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व खुफिया निदेशालय, कैबिनेट सचिव (रॉ), डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटिलिजेंस (केवल जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर और असम के सेवा क्षेत्रों के लिए) और दिल्ली पुलिस आयुक्त हैं. अधिसूचना में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि किसी भी कंप्यूटर संसाधन के प्रभारी सेवा प्रदाता या सब्सक्राइबर इन एजेंसियों को सभी सुविधाएं और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे.
इस संबंध में कोई भी व्यक्ति या संस्थान ऐसा करने से मना करता है तो 'उसे सात वर्ष की सजा भुगतनी पड़ेगी.' सरकार की ओर से इस आदेश को जारी करने के बाद कांग्रस और अन्य पार्टियों ने कड़ा एतराज जताया है.

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, "इस बार, निजता पर हमला." सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, "मोदी सरकार खुले आम निजता के अधिकार का हनन कर रही है और मजाक उड़ा रही है. चुनाव में हारने के बाद, अब सरकार कंप्यूटरों की ताका-झाकी करना चाहती है? एनडीए के डीएनए में बिग ब्रदर का सिंड्रोम सच में समाहित है."
कांग्रेस के अन्य नेता अहमद पटेल ने ट्वीट कर कहा, "इलेक्ट्रॉनिक निगरानी को सीधे मंजूरी देना नागरिकों के अधिकारों और निजी स्वतंत्रता पर सीधा हमला है." एआईएमआईएम के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन औवैसी ने कहा, "मोदी ने हमारे संचार पर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा निगरानी रखने के लिए एक साधारण सरकारी आदेश का प्रयोग किया है। कौन जानता था कि जब वे 'घर घर मोदी' कहते थे तो इसका यह मतलब था."

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