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पीएम मोदी ( Photo Credit : फाइल )
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना संकट में अनलॉक-3 की गाइडलाइंस जारी कर दी है. गृह मंत्रालय की ओर अनलॉक-3 के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों के मुताबिक नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है जबकि 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाजत दी गई है. वहीं दिल्ली मेट्रो, रेल और सिनेमाघर पर पाबंदी जारी रहेगी. अनलॉक-3 में इस बार कंटेनमेंट जोन इलाकों के बाहर कुछ और गतिविधियों को शुरू करने के लिए कदम उठाए गए हैं. हालांकि गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक सभी कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा.
Ministry of Home Affairs (MHA) issues #Unlock3 guidelines. Restrictions on the movement of individuals during night have been removed. Yoga institutes and gymnasiums will be allowed to open from August 5, 2020. pic.twitter.com/eTTJwWei0K
— ANI (@ANI) July 29, 2020
गृहमंत्रालय द्वारा जारी की गईं गाइडलाइंस के मुताबिक आगामी 5 अगस्त 2020 से सभी योग संस्थानों और जिम खोलने की इजाजत दे दी गई है. आपको बता दें कि इन सभी जगहों पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी मानकों के संचालन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा देश के सभी स्कूलों, कॉलेजों और सभी शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे. ऑनलाइन/डिस्टेंसिंग स्टडी पहले की तरह जारी रहेगी. बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, सिनेमा हॉल, थियेटर और भीड़ इकट्ठा होने वाली सभी जगहों पर पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी.
Source : News Nation Bureau