Advertisment

मेकेदातु बांध मुद्दे के तहत तमिलनाडु की अवमानना पर सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट

मेकेदातु बांध मुद्दे के तहत तमिलनाडु की अवमानना पर सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट

author-image
IANS
New Update
Mekedatu dam

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

Advertisment

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी नदी पर मेकेदातु बांध के निर्माण के खिलाफ कर्नाटक और केंद्र सरकार के खिलाफ तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए संभावित तारीख 27 जुलाई को सूचीबद्ध किया है।

तमिलनाडु सरकार ने परियोजना मूल्यांकन निदेशक (दक्षिण), केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग के निदेशालय, कावेरी नीरावरी निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, कर्नाटक के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव और मंत्री के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। दिसंबर 2018 में केंद्रीय जल आयोग द्वारा बांध की व्यवहार्यता रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अवमानना दाखिल की गई थी।

तमिलनाडु ने तर्क दिया है कि केंद्रीय जल आयोग ने अदालत के आदेश की अनदेखी की है। सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी अन्नाद्रमुक चाहती थी कि राज्य सरकार मेकेदातू बांध से जुड़े सभी मामलों को अदालत की अवमानना की कार्यवाही सहित निपटा दे।

डीएमके के वरिष्ठ नेता और राज्य के जल संसाधन मंत्री एस दुरईमुरुगन ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक में कहा था कि राज्य सरकार मेकेदातु बांध परियोजना का लगातार विरोध करेगी क्योंकि कर्नाटक सरकार को पर्यावरण और वन, वन्यजीव, ऊर्जा, तकनीकी-आर्थिक मंजूरी, पुनर्वास और पुनर्वास सहित कई मंजूरी लेनी होगी। तमिलनाडु सरकार इन सभी चरणों में प्रस्ताव का विरोध करेगी।

तमिलनाडु ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की बैठकों के दौरान तीन बार मेकेदातु बांध के मुद्दे को उठाने का विरोध किया था। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने कर्नाटक सरकार को जून 2019 में मेकेदातु बांध परियोजना पर एक पर्यावरण अध्ययन के लिए संदर्भ की शर्तें नहीं दी थीं।

जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को सुनवाई के लिए अवमानना याचिका को अस्थायी रूप से सूचीबद्ध किया है, आधिकारिक तारीख जल्द ही पता चल जाएगी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

Advertisment
Advertisment
Advertisment