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मेहुल चोकसी को मेडिकल आधार पर मिली जमानत (लीड-1)

मेहुल चोकसी को मेडिकल आधार पर मिली जमानत (लीड-1)

Updated on: 12 Jul 2021, 11:30 PM

नई दिल्ली:

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित भगोड़े भारतीय कारोबारी मेहुल चोकसी को राहत देते हुए डोमिनिका उच्च न्यायालय ने सोमवार को उसे इलाज कराने की जरूरत के आधार पर जमानत दे दी।

चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने आईएएनएस को बताया, हां, चोकसी को मेडिकल आधार पर जमानत दी गई है।

अग्रवाल ने कहा, डोमिनिका की अदालत ने आखिरकार कानून के शासन और मानव के अपनी पसंद की चिकित्सा सुविधाओं में इलाज के अधिकारों को बरकरार रखा। और विभिन्न एजेंसियों के सभी प्रयासों का फल नहीं मिला।

चोकसी 23 मई को एंटीगुआ और बारबुडा से लापता हो गया था। उसकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया था। बाद में उसे डोमिनिका में पकड़ लिया गया। उस पर अवैध रूप से देश में प्रवेश करने का आरोप है।

चोकसी ने डोमिनिका के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उसके खिलाफ कार्रवाई को रद्द करने की मांग करते हुए आरोप लगाया गया था कि उसकी गिरफ्तारी भारत सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा निर्धारित की गई थी।

याचिका के जरिए मुकदमा कैरेबियाई राष्ट्र के आव्रजन मंत्री, उसके पुलिस प्रमुख और मामले के जांच अधिकारी के खिलाफ दायर कराया गया था।

चोकसी ने दलील दी कि उस पर अवैध प्रवेश का आरोप लगाने का निर्णय कानून का उल्लंघन है।

अवैध प्रवेश मामले में नतीजे का इंतजार करते हुए उसे डोमिनिका-चाइना फ्रेंडशिप अस्पताल में रखा गया है।

चोकसी के वकील ने आरोप लगाया है कि उसके मुवक्किल का अपहरण कर उसे जबरन डोमिनिका ले जाया गया।

वह भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा वांछित है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.