शिलांग से दलित सिखों को बेदखल करने पर नोटिस जारी कर मांगी गई रिपोर्ट

शिलांग से दलित सिखों को बेदखल करने पर नोटिस जारी कर मांगी गई रिपोर्ट

शिलांग से दलित सिखों को बेदखल करने पर नोटिस जारी कर मांगी गई रिपोर्ट

author-image
IANS
New Update
Meghalaya Chief

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

शिलांग की हरिजन कॉलोनी से दलित सिखों को बेदखल करने और भूमि का स्वामित्व राज्य को हस्तांतरित करने के निर्णय के साथ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने सोमवार को मेघालय सरकार को एक नोटिस जारी कर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी।

Advertisment

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने समुदाय के सदस्यों के स्थानांतरण पर एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर, उस भूमि के स्वामित्व को बदलने का आदेश दिया, जिस पर कॉलोनी शहरी मामलों के विभाग को स्थित थी।

स्थानीय खासी समुदायों द्वारा सिखों को स्थानांतरित करने की मांग को देखने के लिए जून 2018 में समिति का गठन किया गया था, जो पीढ़ियों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। 2018 में इलाके में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसने हफ्तों तक शिलांग में जनजीवन को लकवाग्रस्त बना दिया था।

राज्य सरकार ने यह भी कहा कि हरिजन कॉलोनी में रहने वाले नगरपालिका कर्मचारियों को नए स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा, जहां उन्हें आवास प्रदान किए जाएंगे।

आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने अधिकारियों से मामले में हस्तक्षेप करने और पीड़ित परिवारों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए कहा, जबकि मुख्य सचिव, राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक, अन्य को भी नोटिस भेजा।

आयोग ने अधिकारियों से मामले की जांच करने और मुद्दों पर की गई कार्रवाई पर तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर डाक या ईमेल के माध्यम से एक रिपोर्ट जमा करने को कहा।

सांपला ने अधिकारियों को आगाह किया कि यदि कार्रवाई की रिपोर्ट समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो आयोग संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत दी गई सिविल कोर्ट की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और दिल्ली में आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी कर सकता है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
Advertisment