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राजस्थान न्यायिक सेवा में MBC का आरक्षण 1% से बढ़ाकर किया गया 5%, संशोधन को कैबिनेट से मिली मंजूरी

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत के स्थान पर पांच प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है.

Updated on: 02 Aug 2020, 08:38 PM

नई दिल्ली:

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर गुर्जरों सहति अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत के स्थान पर पांच प्रतिशत आरक्षण देने के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 में संशोधन को राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है.

अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इस संशोधन के जरिए राजस्थान न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत के स्थान पर पांच प्रतिशत आरक्षण प्रस्तावित है. गौरतलब है कि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन की मांग कर रहे थे, ताकि उन्हें राज्य न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत की जगह पर पांच प्रतिसत आरक्षण मिल सके.

इससे गुर्जर, रायका-रैबारी, गाडिया-लुहार, बंजारा, गडरिया आदि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में नियुक्ति के अधिक अवस मिल पाएगा.