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अंतरजातीय विवाह करने वालों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी असम सरकार

अंतरजातीय विवाह करने वालों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी असम सरकार

Updated on: 26 Nov 2021, 08:40 PM

गुवाहाटी:

सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार अंतरजातीय विवाह योजना के तहत एक व्यवसाय या आय सृजन उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि हाल ही में शुरू की गई अंतरजातीय विवाह योजना के तहत किसी भी तरह का व्यवसाय करने या आय सृजन का कोई प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए 10,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक दिए जाएंगे।

अधिकारी के मुताबिक, योजना के लाभार्थी की शादी अप्रैल 2019 से मार्च 2021 के बीच होनी चाहिए और दंपति की सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

योजना का लाभार्थी होने के लिए एक और शर्त यह है कि पति या पत्नी में से किसी भी एक को अनुसूचित जाति और दूसरे को सामान्य जाति का होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कई मौकों पर यह देखा गया है कि परिवार अंतरजातीय विवाह को अस्वीकार कर देते हैं, जिससे आत्महत्या सहित कई समस्याएं होती हैं। अधिकारी ने कहा कि यह योजना राज्य में सद्भाव, सकारात्मक मानसिकता और सामाजिक संतुलन की भावना को प्रोत्साहित करेगी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.