Advertisment

अभिनेत्री केतकी चितले को एक मामले में मिली जमानत, जेल में ही रहेंगी

अभिनेत्री केतकी चितले को एक मामले में मिली जमानत, जेल में ही रहेंगी

author-image
IANS
New Update
Marathi actre

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

Advertisment

ठाणे की एक अदालत ने गुरुवार को मराठी टेलीविजन अभिनेत्री केतकी चितले को उनके खिलाफ 2020 में दर्ज एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के मामले में जमानत दे दी है।

हालांकि, उन्हें ठाणे सेंट्रल जेल से तुरंत रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन पर कई अन्य मामले भी दर्ज हैं, जिनमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी शामिल है।

रबाले पुलिस स्टेशन द्वारा 2020 में एससी / एससी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत बौद्ध धर्म पर अपमानजनक बयान पोस्ट करने के मामले में दर्ज मामले के बाद, चितले को 20 मई को गिरफ्तार किया गया था।

इस बीच, अभिनेत्री ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें पवार पर एक आपत्तिजनक कविता को कथित रूप से अग्रेषित करने के लिए 14 मई को अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई, जिसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई।

अपने वकील योगेश देशपांडे के माध्यम से दायर याचिका में, चितले ने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं थी और इसलिए, इसे रद्द किया जाना चाहिए।

उसने कहा कि सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत पहले उसे नोटिस देने के बजाय, ठाणे पुलिस ने उन्हें फोन किया और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए कहा, जिसका उसने अनुपालन किया और वहां मौजूद कलवा पुलिस टीम ने उसे हिरासत में ले लिया।

29 वर्षीय चितले ने आगे तर्क दिया कि उन्होंने केवल पवार पर किसी और द्वारा लिखी गई कविता को साझा किया था, जिसमें राकांपा प्रमुख का नाम नहीं था।

वह वर्तमान में पवार पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर लगभग दो दर्जन प्राथमिकी का सामना कर रही है और इससे पहले अपने खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुकी है। याचिका अभी भी लंबित है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

Advertisment
Advertisment
Advertisment