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पंजाब के सीएम बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने वाली अधिसूचना का विरोध करें : तिवारी

पंजाब के सीएम बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने वाली अधिसूचना का विरोध करें : तिवारी

Updated on: 13 Oct 2021, 11:20 PM

नई दिल्ली:

आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी से पंजाब में सीमा सुरक्षा बल का ऑपरेशनल अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना का विरोध करने को कहा।

मनीष तिवारी ने एक ट्वीट में कहा, बीएसएफ के परिचालन अधिकार क्षेत्र को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में 15 से 50 किलोमीटर तक बढ़ाने वाली एमएचए की अधिसूचना राज्यों की संवैधानिक सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिसिंग रिमिट का उल्लंघन करती है। इससे आधा पंजाब अब बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। चरणजीत चन्नी को इसका विरोध करना चाहिए।

रिपोर्टों के अनुसार, गृह मंत्रालय द्वारा इस सप्ताह जारी अधिसूचना परिचालन अधिकार क्षेत्र का विस्तार करती है। अब बीएसएफ के पास एनडीपीएस अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत पंजाब सहित कुछ राज्यों में 50 किलोमीटर क्षेत्र में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्तियां हैं।

तिवारी ने कहा, यह भारत सरकार को एक वैकल्पिक पुलिसिंग प्रतिमान को संस्थागत बनाने की अनुमति देता है। क्या इसके लिए पंजाब सरकार से परामर्श किया गया था?

सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 139, केंद्र को समय-समय पर सीमा बल के संचालन के क्षेत्र और सीमा को अधिसूचित करने का अधिकार देती है।

बीएसएफ के जनादेश में 35 किलोमीटर का अतिरिक्त विस्तार जोड़ने से पंजाब और बंगाल में राजनीतिक तूफान आ सकता है, जहां गैर-भाजपा दलों का शासन है। पंजाब के कांग्रेस नेताओं ने सबसे पहले इस कदम का विरोध किया है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.