इनकम टैक्स फाइल करने और पैन कार्ड बनाने के लिए आधार अनिवार्य

एक जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने और नया पैन कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को इस संबंध आदेश जारी किये।

एक जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने और नया पैन कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को इस संबंध आदेश जारी किये।

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Jeevan Prakash
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इनकम टैक्स फाइल करने और पैन कार्ड बनाने के लिए आधार अनिवार्य

आधार कार्ड (फाइल फोटो)

एक जुलाई 2017 से इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने और नया पैन कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को इस संबंध आदेश जारी किये।

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वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है, 'वित्त विधेयक-2017 के अनुसार, आयकर अधिनियम-1961 की धारा 139एए के तहत आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा, जो एक जुलाई से लागू हो जाएगा।'

बयान में कहा गया है कि आधार नंबर या आधार पंजीकरण नंबर उन्हीं व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होगा जो आधार पाने के योग्य होंगे।

वित्त मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा, 'जो आधार कार्ड बनवाने की योग्यता रखते हैं उनपर ये नियम लागू होगा।' यानि की भारत में व्यापार कर रहे विदेशी नागरिकों के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा।

अब बिना आधार नंबर के भरे गए इनकम टैक्स रिटर्न को वैध नहीं माना जाएगा।

आपको बता दें की जुलाई से कई अन्‍य सरकारी कल्‍याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को पहले ही अनिवार्य बनाया जा चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी सेवाओं के लिए आधार की अनिवार्यता को खारिज कर दिया है।

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चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने पिछले दिनों एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था, 'आधार सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए अनिवार्य नहीं है लेकिन नॉन बेनिफिट (गैर-लाभकारी) योजनाओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।'

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Source : News Nation Bureau

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