logo-image

रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर मालविंदर, शिविंदर सिंह अवमानना के दोषी करार

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने जापान की फर्म दाइची सैंक्यो द्वारा दायर मुकदमे पर इस फैसले को सुनाया है.

Updated on: 15 Nov 2019, 01:31 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रैनबैक्सी (Ranbaxy) के पूर्व प्रमोटरों मालविंदर सिंह (Malvinder Singh) और शिविंदर सिंह (Shivinder Singh) को जापानी फर्म दाइची सैंक्यो द्वारा दायर किए गए मामले में अवमानना का दोषी करार दिया है. इन दोनों ने फोर्टिस हेल्थकेयर में अपने शेयर नहीं बेचने के शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है. शीर्ष अदालत ने इससे पहले सिंह बंधुओं से उनकी योजना के बारे में पूछा था कि वे जापान की औषधि निर्माता कंपनी दायची सैंक्यो को 3,500 करोड़ रुपये का भुगतान कैसे करेंगे.

यह भी पढ़ें: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा

सिंगापुर के एक न्यायाधिकरण ने सिंह बंधुओं को दाइची सैंक्यो को चार हजार करोड़ रुपये का भुगतान करने का फैसला सुनाया था. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तक न्यायालय की अवमानना के दोषी हैं. पीठ ने कहा कि सिंह बंधुओं ने उसके पहले के उस आदेश का उल्लंघन किया है जिसमें उन्हें फोर्टिस समूह के अपने नियंत्रण वाले शेयरों की बिक्री मलेशियाई कंपनी आईएचएच हेल्थकेयर को नहीं करने के लिए कहा गया था.

यह भी पढ़ें: महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने नहीं मारा, सड़क हादसे में हुई थी मौत...! जानें कैसे और कहां

न्यायालय ने कहा कि वे सजा के सवाल पर सिंह बंधुओं को बाद में सुनेंगे। जापानी फर्म ने सिंह बंधुओं के खिलाफ न्यायालय की अवमानना याचिका दायर की थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि उनके पक्ष में दिया गया पंचाट का फैसला संकट में पड़ गया है क्योंकि सिंह बंधुओं ने फोर्टिस समूह में अपने नियंत्रण वाले अपने शेयर मलेशिया की कंपनी को बेच दिये हैं.