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मालेगांव ब्लास्ट: कर्नल पुरोहित की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

मालेगांव बम धमाके मामले में आरोपी कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

Updated on: 17 Aug 2017, 03:59 PM

नई दिल्ली:

मालेगांव बम धमाके मामले में आरोपी कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पुरोहित का पक्ष वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने रखा।

बता दें कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने पुरोहित को बेल दिए जाने का विरोध कर रहा है। एनआईए का कहना है कि पुरोहित के खिलाफ पर्याप्त सबूत है और इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाए।

सुनवाई के दौरान साल्वे ने कहा कि न्याय के हित में पुरोहित को बेल दी जानी चाहिए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का हवाला देते हुए कहा कि जब उन्हें इस केस में बेल मिल सकती है तो पुरोहित को क्यों नहीं?

साल्वे ने एनआईए पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। साथ ही गवाहों के बयानों पर भी सवाल उठाए।

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बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए बम विस्फोट में 7 लोग मारे गए थे।

जस्टिस आरके अग्रवाल और जस्टिस मोहन की बेंच पुरोहित की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

इससे पहले, 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि वह 17 अगस्त को पुरोहित की जमानत याचिका और प्रज्ञा की जमानत खारिज करने पर विचार करेगी।

पुरोहित मामले को लेकर कोर्ट ने कहा था कि इस मुद्दे पर विस्तार से विचार करने की जरूरत है।

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