जीएसटी विभाग द्वारा 4.36 करोड़ रुपये के तत्काल भुगतान की मांग को लेकर जारी नोटिस के रूप में एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स (एएमएमए) को करारा झटका लगा है।
इस संबंध में पहला नोटिस पिछले साल दिया गया था, जिसके बाद 45 लाख रुपये का भुगतान किया गया था।
एएमएमए का दावा है कि यह चैरिटेबल सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है, इसलिए इसे जीएसटी से छूट दी जानी चाहिए, जिसे कर विभाग ने खारिज कर दिया था।
विशेष रूप से, एसोसिएशन की आय स्टेज शो आयोजित करने के माध्यम से आती है और अधिकांश आय का उपयोग इसके सदस्यों को मासिक पेंशन देने के लिए किया जाता है जो अब सक्रिय नहीं हैं।
मामले की जानकारी रखने वालों के मुताबिक, विभाग एएमएमए अधिकारियों से संपर्क करेगा और बकाया भुगतान के लिए उन्हें 30 दिनों का समय देगा।
फेल होने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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Source : IANS