सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ के लिए मोदी सरकार को संवैधानिक सिस्टम बनाने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से ऐसे गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के पंजीकरण, वित्त पोषण, अनुपालन और ऑडिट को रेगुलेट करने के लिए एक संवैधानिक सिस्टम बनाने पर विचार करने को कहा है
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से ऐसे गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के पंजीकरण, वित्त पोषण, अनुपालन और ऑडिट को रेगुलेट करने के लिए एक संवैधानिक सिस्टम बनाने पर विचार करने को कहा है, जिन्हें सरकार से अनुदान मिलता है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति डी.वाय. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की सदस्यता वाली पीठ ने सरकार से कहा कि वह इस मामले में एक वैधानिक तंत्र विकसित करने पर विचार करे।
अदालत ने अपने आदेश में केंद्र को यह बताने को कहा कि वह वैधानिक तंत्र विकसित करेगी या वर्तमान दिशानिर्देश ही जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने केंद्र को इस मामले में जवाब देने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है।
हालांकि, अदालत ने यह भी साफ किया है कि उसका आदेश गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ दीवानी और आपराधिक कार्रवाई समेत किसी वर्तमान कार्यवाही में बाधा नहीं बनेगा।
अदालत का यह आदेश सरकार से मिले धन के खर्च को लेकर गैर सरकारी संगठनों को जवाबदेही के दायरे में लाने की मांग को लेकर दायर की गई एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में आया है।
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