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NCC गर्ल कैडेट को पोर्न क्लिप भेजता था मेजर जनरल रैंक का अधिकारी, अब होगा कोर्ट मार्शल

भारतीय सेना के मेजर जनरल रैंक के एक अधिकारी को एनसीसी की गर्ल गैडेट को पोर्न क्लिक भेजना महंगा पड़ गया. इस अधिकारी के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करने की तैयारी की जा रही है.

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nitu pandey
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NCC गर्ल कैडेट को पोर्न क्लिप भेजता था मेजर जनरल रैंक का अधिकारी, अब होगा कोर्ट मार्शल

गर्ल कैडेट को पोर्न क्लिप भेजने को लेकर मेजर जनरल का होगा कोर्ट मार्शल( Photo Credit : प्रतिकात्मक)

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भारतीय सेना के मेजर जनरल रैंक के एक अधिकारी को एनसीसी की गर्ल गैडेट को पोर्न क्लिक भेजना महंगा पड़ गया. इस अधिकारी के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करने की तैयारी की जा रही है. सेना के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक इस मेजर जनरल को एनसीसी के वेस्टर्न रीजन कमान की जिम्मेदारी मिली थी. दरअसल नेशनल कैडेट कोर (NCC) की एक गर्ल कैडेट ने पोर्न वीडियो और अश्लील मैसेज भेजने की शिकायत की थी. लड़की की शिकायत के बाद इस मामले की जांच के आदेश दिए गए. आर्मी हेडक्वार्टर्स ने इस मामले में जांच के आदेश दिए जिसके बाद मेजर जनरल रैंक के इस अधिकारी को जांच का सामना करना पड़ा. अब कोर्ट मार्शल की तैयारी की जा रही है.

सेना का यह अधिकारी रिटायर होने वाला है. अगर सेना का यह अधिकारी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के पहले रिटायर भी हो जाता है, तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. सेना अधिनियम की धारा 123 के तहत उनपर कार्रवाई की जाएगी. आपको बता दें कि भारतीय सेना में मेजर जनरल तीसरी नंबर की शीर्ष रैंक होती है.

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पिछले कुछ सालों में, जनरल बिपिन रावत द्वारा सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने के बाद, भारतीय सेना अनैतिक कामों और व्यभिचार के मामलों के खिलाफ बहुत सख्ती से काम कर रही है.

हाल ही में, भारतीय सेना ने एक महिला अधिकारी के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद मेजर-जनरल के रैंक के एक अधिकारी को कोर्ट-मार्शल कर दिया था. एक अन्य अधिकारी को एक साथी अधिकारी की पत्नी के साथ अवैध संबंध रखने के लिए कार्रवाई का सामना करना पड़ा था.

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पिछले दो से तीन सालों में सेना के 10 अधिकारियों का अनैतिक कार्य और भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण कोर्ट मार्शल किया गया है.

गौरतलब है कि कोर्ट मार्शल एक तरह की सैन्य कोर्ट होती है, जहां सेना के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ केस चलाया जाता है. अगर सेना का कोई अधिकारी या कर्मचारी अनुशासन तोड़ता है या फिर अपराध करता है, तो उसके खिलाफ इस कोर्ट में केस चलता है. उसे सजा दी जाती है.

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