महाराष्ट्र में GST चुकाने के लिए और समय देनों को कानून में संशोधन होगा

महाराष्ट्र सरकार ने जीएसटी का भुगतान करने वाली इकाइयों को कोरोना वायरस महामारी से पैदा हालत में कर चुकने की अंतिम तिथि में कुछ ढील देने के लिए राज्य माल एवं सेवा कर (राज्य जीएसटी) अधिनियम 2017 में संशोधन का निर्णय किया है.

महाराष्ट्र सरकार ने जीएसटी का भुगतान करने वाली इकाइयों को कोरोना वायरस महामारी से पैदा हालत में कर चुकने की अंतिम तिथि में कुछ ढील देने के लिए राज्य माल एवं सेवा कर (राज्य जीएसटी) अधिनियम 2017 में संशोधन का निर्णय किया है.

author-image
nitu pandey
New Update
udhav

उद्धव ठाकरे( Photo Credit : फाइल फोटो)

महाराष्ट्र सरकार ने जीएसटी का भुगतान करने वाली इकाइयों को कोरोना वायरस महामारी से पैदा हालत में कर चुकने की अंतिम तिथि में कुछ ढील देने के लिए राज्य माल एवं सेवा कर (राज्य जीएसटी) अधिनियम 2017 में संशोधन का निर्णय किया है. यह ढील हाल में केंद्र द्वारा घोषित सहूलियतों के तर्ज पर ही होगी.

Advertisment

यह निणर्य राज्य मंत्रिमंडल की सोमवार को हुई बैठक में लिया गया. एक सरकारी बयान में कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र जीएसटी अधिनियम 2017 में अनुच्छेद 168 क स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है.यह केंद्र की ओर से इस वर्ष 31 मार्च को किए गए उपाय के अनुरूप है.

इसे भी पढ़ें:देशमुख ने महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ाने का संकेत दिया, कहा- CM उद्धव ठाकरे लेंगे फैसला

बयान में कहा गया है, ‘इससे राज्य के लिए कर भुगतान की अंतिम अवधि बढ़ाने का अधिकार हो जाएगा.’ मंत्रिमंडल ने चार लाख लीटर दूध को पाउडर बनाने की योजना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. इसके लिए 127 करोड़ रुपये के व्यव की मंजूरी दी गयी है. इस दुग्ध-चूर्ण और मक्खन को भारतीय राष्ट्रीय सहकारी दुग्ध महांघ (एनसीडीएफआई) को बेचा जाएगा.

और पढ़ें:सुप्रीम कोर्ट का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिला, दो रजिस्ट्रार हुए होम क्वारनटीन

राज्य सरकार इस योजना के तहत दूध से दुग्ध-चूर्ण और मक्खन बनाने के लिए प्रति लीटर दूध पर क्रमश:25 और 15 रुपये की सहायता की पेशकश करेगी. राज्य सरकार ने किसानों को खरीफ की बुवाई के लिए और रिण सहायता दिलाने का भी फैसला किया है. यह सहायता कुछ ऐेसे किसानों को भी दिलाई जाएगी जो अपना पिछला फसल रिण नहीं चुका सके हैं. 

Source : Bhasha

maharashtra coronavirus GST
      
Advertisment