सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना शिंदे गुट विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने के लिए और समय दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी तक का समय दिया है. शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले में विधानसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट से तीन हफ्ते का समय बढ़ाने की गुहार लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने 10 जनवरी तक का समय दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से उनके समक्ष लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर 31 दिसंबर तक फैसला करने को कहा था. इसपर स्पीकर राहुल नर्वेकर ने शिवसेना और एनसीपी के बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी. स्पीकर की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा, "20 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा जाएगा और कोई अतिरिक्त समय नहीं लिया जाएगा. विधानसभा सत्र के दौरान भी मामले पर सुनवाई हुई और दस्तावेजों की जांच की गई है.
Source : News Nation Bureau