स्टांप पेपर घोटाला: मौत के एक साल बाद अब्दुल करीम तेलगी बरी, 7 आरोपी हुए आरोप मुक्त
स्टांप पेपर घोटाला मामले में अब्दुल करीम तेलगी और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है. सबूतों के अभाव में नासिक कोर्ट ने सुनाया फैसला.
नई दिल्ली:
स्टांप पेपर घोटाला मामले में अब्दुल करीम तेलगी और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है. नासिक की एक अदालत ने करोड़ों के फर्जी स्टांप पेपर घोटाला मामले में सोमवार यानी 31 दिसंबर को यह फैसला सुनाया. अब्दुल करीम तेलगी की मौत के बाद उस पर से आरोप हटा लिए गए थे. महाराष्ट्र के बहुचर्चित फर्जी स्टांप घोटाला मामले में प्रमुख आरोपी अब्दुल करीम तेलगी समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था पर कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया गया.
#UPDATE Charges against Telgi were abated after he died and others were acquitted today. https://t.co/bPCe5VYtkx
— ANI (@ANI) December 31, 2018
सोमवार को इस मामले की सुनवाई कर रहे जिला न्यायधीश पी आर देशमुख ने यह फैसला सुनाया.
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गौरतलब है कि केस की सुनवाई के दौरान ही करोड़ों रुपये के जाली स्टाम्प पेपर घोटाले के आरोपी अब्दुल करीम तेलगी का पिछले साल अक्टूबर में बेंगलुरु के एक सरकारी अस्पताल में निधन हो गया था. उसके शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था. स्टांप घोटाला मामले में रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी और कर्मचारियों पर आरोप था.
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