LIVE : परमबीर सिंह को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. देर रात गृहमंत्री अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की. बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने इस मामले को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यासी से मुलाकात भी की.
नई दिल्ली:
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. देर रात गृहमंत्री अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की. बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने इस मामले को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यासी से मुलाकात भी की. उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को बचाने में लगे हैं. दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि उन्होंने इस मामले में अनिल देशमुख को आरोपी क्यों नहीं बनाया है जबकि आरोप उन्हीं के खिलाफ लगाए गए हैं. मामले की ताजा अपडेट यहां पढ़ें
एक तरफ महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा मचा हुआ है तो दूसरी तरफ शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बुधवार की शाम को अपने घर पर रात्रि भोज का आयोजन किया है. इस डिनर में महाराष्ट्र के सभी सांसदों को न्योता दिया गया है. खास बात ये है कि संजय राउत की ओर से कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी के सांसदों के साथ-साथ महाराष्ट्र बीजेपी के सांसदों को भी बुलावा भेजा गया है. हालांकि, आपको ये भी बता दें कि इस रात्रि भोज का कार्यक्रम पहले से ही तय था लेकिन पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में अचानक ही राजनीतिक तूफान खड़ा होने के बाद इसे काफी अहम माना जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की अर्जी पर सुनवाई से इनकार किया. कोर्ट ने कहा - हाई कोर्ट के सामने अपनी बात रखें. मुकुल रोहतगी की कल ही सुनवाई करने के लिए हाईकोर्ट को निर्देश देने की मांग पर भी कहा - ये बात भी हाईकोर्ट के सामने ही रखें.
मुकुल रोहतगी - मैंने देशमुख के घर पर सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की मांग भी की है. आप कम के कम हाईकोर्ट को ये निर्देश तो दे दे कि वो कल ही इस मसले पर सुनवाई कर ले.
सुप्रीम कोर्ट का सवाल - आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट को पूरी तरह सुनवाई के अधिकार है. आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते. हाईकोर्ट के सामने आप सीबीआई जांच की मांग रखें.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि यह गम्भीर मसला है पर हाईकोर्ट भी सुनवाई कर सकता है. आप वहां क्यों नहीं जाते.
मुकुल रोहतगी ने कहा - ये एक ऐसा मामला है, जो पूरे देश से जुड़ा है. SC को इसे ही सुनना ही चाहिए. सच बोलने के चलते एक पुलिस कमिश्नर को ट्रांसफर कर दिया गया.
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि आपने अनिल देशमुख को पक्षकार क्यों नहीं बनाया जबकि आरोप उन्हीं के खिलाफ ही लगाए गए है. इस पर याचिकाकर्ता परमबीर सिंह की ओर से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम उन्हें भी पक्षकार बनायेंगे.
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