Supreme court
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लेकर की सुनावई पर फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि मेडिकल कॉलेज के पीजी कोर्स में सामान्य वर्ग के छात्रों के एडमिशन के लिए दोबारा काउंसलिंग हो. कोर्ट ने इसके लिए 5 जून को अखबारों में विज्ञापन देने का आदेश दिया है. साथ ही काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया 14 जून तक पूरी करने के लिए कहा है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश उन स्टूडेंट्स की याचिका पर दिया है जो कोर्ट के उस आदेश से प्रभावित थे, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए 10 फीसदी EWS आरक्षण इस साल के पीजी मेडिकल कोर्स एडमिशन में लागू नहीं होगा. कोर्ट का कहना था कि चूंकि इन कोर्सेस के लिए एडमिशन की प्रक्रिया EWS आरक्षण लागू होने के काफी पहले शुरू हो गई थी, इसलिए इस साल नियम लागू नहीं होंगे.
Source : News Nation Bureau