मद्रास हाईकोर्ट ने शशिकला पुष्पा के खिलाफ एआईएडीएमके की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

मद्रास उच्च न्यायालय ने एआईएडीएमके की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है जिसमें कहा गया था राज्यसभा सांसद शशिकला की याचिका को खारिज कर दिया जाए।

author-image
pradeep tripathi
एडिट
New Update
मद्रास हाईकोर्ट ने शशिकला पुष्पा के खिलाफ एआईएडीएमके की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

मद्रास उच्च न्यायालय ने एआईएडीएमके की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है जिसमें कहा गया था राज्यसभा सांसद शशिकला की याचिका को खारिज कर दिया जाए। सांसद शशिकला ने दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की सहयोगी वी के शशिकला को पार्टी महासचिव नियुक्त करने से रोकने के लिये याचिका दायर की थी।

Advertisment

एआईएडीएमके ने कोर्ट से मांग की थी कि राज्यसभा सांसद शशिकला पुष्पा ने की याचिका को खारिज कर दिया जाए।

न्यायमूर्ति के कल्याणसुंदरम ने एआईएडीएमके के प्रेसिडियम चेयरमैन ई मधुसूदन के आवेदन पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। उससे पहले अदालत ने पुष्पा और उनके पति लिंगेश्वर थिलगन और एआईएडीएमके के वकीलों की दलीलें सुनीं।

पुष्पा ने अपनी अर्जी में कहा है कि एआईएडीएमके के उपनियमों के मुताबिक महासचिव पद का चुनाव लड़ने की पहली योग्यता के अनुसार उम्मीदवार का लगातार पांच साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहना ज़रूरी है और शशिकला इस नियम पर खरा नहीं उतरतीं।

एआईएडीएमके के वकील ने अदालत पहुंचने के पुष्पा की हैसियत पर सवाल उठाया था क्योंकि वह पहले ही पार्टी से बर्खास्त कर दी गयी हैं, तब पुष्पा के वकील ने कहा कि पार्टी से निष्कासन की जानकारी आधिकारिक संवाद से अलग है।

जब एआईएडीएमके के वकील ने कहा कि क्यों पुष्पा ने पार्टी से निकाले जाने को चुनौती क्यों नहीं दीं, तो उके वकील ने कहा कि जब निष्कासन का आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया था ऐसे में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है।

Source : News Nation Bureau

Sasikala Pushpa madras high court
      
Advertisment