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मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा- हिंसा मचाने वालों से लागत वसूल करें

हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आदेश पारित करते हुए कहा कि ये नोटिस सिर्फ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर ही लागू नहीं होगा, बल्कि रजिस्टर्ड पार्टीज़ पर भी लागू होगा।

Updated on: 01 Oct 2016, 08:51 PM

चेन्नई:

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को आदेश जारी करते हुए कहा है कि राज्य में हुई हिंसा-तोड़फोड़ के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति और राजनीतिक पार्टियां से ही पैसा वसूला जाए। बता दें कि हाल ही में कावेरी जल विवाद को लेकर राज्य में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान बसों में आगजनी समेत खूब तोड़फोड़ हुई थी। 

हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आदेश पारित करते हुए कहा कि ये नोटिस सिर्फ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर ही लागू नहीं होगा, बल्कि रजिस्टर्ड पार्टीज़ पर भी लागू होगा।

एडीशनल एडवोकेट जनरल ने इस आदेश के अनुसार काम करने के लिए दो महीने का समय मांगा है। वहीं, जिला कलेक्टरों समेत अधिकारियों को चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लघंन नहीं होना चाहिए।

हाईकोर्ट ने इस मामले की कार्रवाई को 9 दिसंबर तक स्थगित कर दिया है। बता दें कि 9 जनवरी 2014 को एक याचिका दायर की गई थी, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई थी।