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राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' भी गाना हुआ अनिवार्य, मद्रास हाई कोर्ट का आदेश

मद्रास हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के बाद तमिलनाडु के हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और शैक्षणिक संस्थानों में सप्ताह में कम से कम एक दिन राष्ट्रगीत वंदे मारतम गीत को गाना अनिवार्य कर दिया है।

Updated on: 25 Jul 2017, 02:29 PM

highlights

  • तमिलनाडु में राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना हुआ अनिवार्य
  • मद्रास हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिया आदेश

नई दिल्ली:

मद्रास हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के बाद तमिलनाडु के हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और शैक्षणिक संस्थानों में सप्ताह में कम से कम एक दिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम गीत को गाना अनिवार्य कर दिया है।

दरअसल वीरामणी नाम के एक छात्र ने राज्य सरकार की नौकरी के लिए परीक्षा दी थी जिसमें वो एक नंबर से फेल हो गया। फेल होने का कारण वंदे मातरम गीत किस भाषा में लिखा गया है इस सवाल के जवाब में गलत उत्तर देना बताया गया।

वीरामणी ने अपने उत्तर में बताया था कि वंदे मातरम गीत बंगाली भाषा में लिखी गई थी। जबकि बोर्ड की तरफ से उसका सही उत्तर संस्कृत बताया गया। इसी को लेकर वीरामणी ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर वंदे मातरम की भाषा पर स्थिति साफ करने का आग्रह किया।

13 जून को राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट में बताया कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम मूल तौर पर संस्कृत भाषा में था लेकिन उसे बंगाली भाषा में लिखा गया था। इसी के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने वंदे मातरम को सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षनिक संस्थानों के लिए अनिवार्य करने का फैसला सुना दिया।

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कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान में हफ्ते में कम से कम एक बार और हर सरकारी दफ्तर, निजी कंपनी, फैक्ट्री में महीने में एक बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि जो भी व्यक्ति किसी शैक्षणिक संस्थान, दफ्तर या फैक्ट्री में राष्ट्रगीत नहीं गाएगा उसे उसका सही कारण भी बताना होगा।

कोर्ट के आदेश के बाद सरकार की तरफ से वंदे मातरम के तमिल अनुवादित वर्जन को हर दफ्तर, कंपनी और शैक्षणिक संस्थान में उपलब्ध करवा दिया गया है। इस सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया गया है। 7 नवंबर 1875 को बंगाली कवि बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना की थी। 

इससे पहले साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में सभी सिनेमा घरों में फिल्म दिखाए जाने से पहले राष्ट्रगान जन गन मन को गाना अनिवार्य कर दिया था।

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