मद्रास हाईकोर्ट की एकल पीठ ने रविवार को कहा कि वह अन्नाद्रमुक (एआईएडीएमके) महासचिव चुनाव के खिलाफ याचिका पर 22 मार्च को सुनवाई करेगी और फैसला 24 मार्च को सुनाया जाएगा।
अन्नाद्रमुक महासचिव का चुनाव 26 मार्च को होना है और मतगणना 27 मार्च को होगी। मद्रास हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने पूछा कि जब संकल्पों से संबंधित मामला न्यायालय में लंबित है तो चुनाव की घोषणा क्यों की गई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कुमारेश बाबू ने कहा कि सभी चुनाव प्रक्रियाएं संचालित की जा सकती हैं।
के. पलानीस्वामी (ईपीएस) पक्ष ने बहस के दौरान कहा कि पार्टी की वोटर लिस्ट काफी पहले तैयार हो चुकी है और बिना चुनाव कराए पार्टी काम नहीं कर सकती।
ईपीएस पक्ष ने अदालत में यह भी तर्क दिया कि 1.5 करोड़ कैडर वाली पार्टी में एक प्रतिशत ने भी पार्टी के अपदस्थ समन्वयक ओ पन्नीरसेल्वम (ओपीएस) का समर्थन नहीं किया है। ईपीएस गुट ने यह भी कहा कि अदालत पार्टी के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
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Source : IANS