मद्रास हाई कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अन्नाद्रमुक के अपदस्थ समन्वयक ओ पन्नीरसेल्वम (ओपीएस) की अपील को शुक्रवार तक के लिए टाल दिया।
न्यायमूर्ति आर. महादेवन और मोहम्मद शफीक की खंडपीठ ने अपील को शुक्रवार तक के लिए टाल दिया। ओपीएस के सहयोगी एच. मनोज पांडियन, आर. वैथलिंगम और जे.सी.डी. प्रभाकर की याचिका पर भी अब शुक्रवार को सुनवाई होगी।
अपील न्यायमूर्ति कुमारेश बाबू के एकल पीठ के न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिन्होंने 11 जुलाई, 2022 को सामान्य परिषद की बैठक पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें ओपीएस को निष्कासित कर दिया गया था और के. पलानीस्वामी को अंतरिम महासचिव घोषित किया गया था।
सिंगल बेंच कोर्ट ने महासचिव पद के चुनाव पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद पलानीस्वामी (ईपीएस) को पार्टी का महासचिव घोषित किया गया।
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Source : IANS