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मद्रास हाईकोर्ट ने पुडुचेरी में निकाय चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई

मद्रास हाईकोर्ट ने पुडुचेरी में निकाय चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई

Updated on: 04 Oct 2021, 07:10 PM

चेन्नई:

मद्रास उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति (एससी), पिछड़ा वर्ग (बीसी) और महिलाओं के लिए आरक्षण में विसंगतियों का आरोप लगाए जाने के बाद सोमवार को पुडुचेरी में निकाय चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी।

मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति पी.डी. ऑडिकेसवालु ने यह आदेश इसलिए दिया, क्योंकि इन श्रेणियों के लिए आरक्षण में विसंगतियों पर सुनवाई के लिए कई याचिकाएं आई थीं।

इसमें कहा गया, नामांकन प्राप्त करने की प्रक्रिया जो पहले शुरू हो चुकी है, उसे रोक दिया जाएगा। पहले विसंगतियों को दूर किया जाए और प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने से पहले दूर किया जाए।

यह आदेश तब आया, जब पुडुचेरी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आर. शंकरनारायणन ने कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को चुनाव टालने की सलाह दी थी।

अदालत ने कहा कि एएसजी ने उसे सूचित किया था कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 21 अक्टूबर से होने वाले निकाय चुनाव को टाल दिया जाएगा।

नामांकन दाखिल करना 30 सितंबर से शुरू होना था, लेकिन अदालत ने इस पर रोक लगा दी और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों से विसंगतियों को सुधारने के बारे में संतोषजनक जवाब देने को कहा। कोर्ट ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने की अनुमति दे दी थी।

पहले चरण का मतदान 21 अक्टूबर, दूसरे चरण का 25 अक्टूबर और तीसरे चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होना है।

निर्दलीय विधायक जे.प्रगाश कुमार और पूर्व नगर निकाय पार्षद पेरियनन ने अदालत में याचिका दायर कर चुनाव की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.