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मद्रास हाईकोर्ट ने टीएन कांग्रेस प्रमुख के खिलाफ स्वत: कार्रवाई करने का आग्रह किया

मद्रास हाईकोर्ट ने टीएन कांग्रेस प्रमुख के खिलाफ स्वत: कार्रवाई करने का आग्रह किया

Updated on: 04 Oct 2021, 03:10 PM

चेन्नई:

मद्रास उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे एक वकील ने सोमवार को अदालत में तमिलनाडु कांग्रेस इकाई के प्रमुख के.एस. अलागिरी को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के लिए दोषी ठहराया।

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी के समक्ष पेश हुए अधिवक्ता एम.एल. रवि ने न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेशन के खिलाफ अलागिरी के बयान के संबंध में रविवार को उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को भेजे गए अपने ई-मेल का उल्लेख किया।

अपने मेल में रवि ने कहा कि दिवंगत अभिनेता शिवाजी गणेशन की 93वीं जयंती समारोह के कारण चेन्नई की सड़कों पर ट्रैफिक जाम के कारण न्यायमूर्ति वेंकटेशन नाराज थे, जिसके कारण वह अदालत में देर से पहुंचे। अदालत पहुंचने पर, न्यायाधीश ने गृह सचिव को फोन करके पूछा था कि सरकारी कार्यक्रमों के बाद ट्रैफिक जाम के कारण लोक सेवकों को सड़क पर क्यों रोका जाता है। समय पर अपने कार्यस्थलों तक पहुंचने में देरी होती है।

वकील के अनुसार गृह सचिव ने घटना पर खेद व्यक्त किया था और न्यायाधीश को आश्वासन दिया था कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। हालांकि, रवि ने कहा कि अलागिरी ने रविवार को कहा कि जज को इस मामले में गृह सचिव को फोन नहीं करना चाहिए था।

मुख्य न्यायाधीश बनर्जी ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह इस मामले को देखेंगे।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.