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मद्रास हाईकोर्ट दिव्यांगों के लिए खराब व्हीलचेयर के खिलाफ जनहित याचिका पर सोमवार को करेगा सुनवाई

मद्रास हाईकोर्ट दिव्यांगों के लिए खराब व्हीलचेयर के खिलाफ जनहित याचिका पर सोमवार को करेगा सुनवाई

Updated on: 03 Oct 2021, 07:55 PM

चेन्नई:

मद्रास उच्च न्यायालय की पहली पीठ में मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति पी.डी. आदिकेशवलु सोमवार को स्पाइनल इंजर्ड पर्सन्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करेंगे।

शनिवार को दायर याचिका पहले से ही सोमवार को प्रवेश और सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

स्पाइनल इंजर्ड पर्सन्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डी ज्ञान भारती ने याचिका में शिकायत की कि राज्य सरकार 2015 से खराब बैटरी से चलने वाले व्हीलचेयर की खरीद और वितरण मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और टेट्राप्लाजिया से पीड़ित लोगों को कर रही है।

याचिका में एसोसिएशन चाहता है कि अदालत उचित गुणवत्ता जांच के बाद सरकार को व्हीलचेयर खरीदने का निर्देश दे। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार 2015 से बैटरी से चलने वाले व्हीलचेयर खरीद रही है और तब से बेंगलुरु की एक निजी कंपनी व्हीलचेयर की आपूर्ति कर रही है।

वादी ने यह भी कहा कि इन व्हीलचेयर के उपयोगकर्ता समय-समय पर खराबी के बाद इनकी मरम्मत नहीं करवा सकते, क्योंकि कंपनी ने तमिलनाडु में कोई उचित सेवा केंद्र स्थापित नहीं किया था।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को अलग-अलग आयुक्तों के संज्ञान में लाए जाने के बाद भी, उन्होंने उसी आपूर्तिकर्ता से व्हीलचेयर खरीदना जारी रखा। स्पाइनल इंजुरी पर्सन्स एसोसिएशन ने यह भी कहा कि रीढ़ की हड्डी में चोट लगने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को दो में वर्गीकृत किया जा सकता है।

जिन लोगों को सर्वाइकल क्षेत्र में दिव्यांग और वक्ष और काठ क्षेत्र में चोट लगी है और पहली श्रेणी को व्हीलचेयर की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरी को स्कूटर की आवश्यकता होती है। याचिका में एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु में दोनों प्रकार के रीढ़ की हड्डी में घायल व्यक्तियों को अंतर पर विचार किए बिना बैटरी से चलने वाले व्हीलचेयर दिए जाते हैं।

स्पाइनल इंजरी पर्सन्स एसोसिएशन ने यह भी याचिका दायर की कि कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए सभी व्हीलचेयर को वापस ले लिया जाए और कुल ओवरहाल का संचालन किया जाए और फिर उन्हें आजीवन वारंटी के साथ वापस सौंप दिया जाए।

मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में एसोसिएशन ने इन योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए एक विशेषज्ञ निकाय के गठन का अनुरोध किया है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.