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मद्रास हाईकोर्ट ने जल्लीकट्टू में भाग लेने के लिए केवल देशी नस्ल के बैलों का दिया आदेश

मद्रास हाईकोर्ट ने जल्लीकट्टू में भाग लेने के लिए केवल देशी नस्ल के बैलों का दिया आदेश

Updated on: 02 Sep 2021, 04:35 PM

चेन्नई:

मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि देशी नस्ल के बैलों को जल्लीकट्टू कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दी जाए, ना कि विदेशी या हाईब्रिड बैलों की अनुमति मिले।

जल्लीकट्टू में केवल देशी नस्ल के बैलों को भाग लेने की अनुमति देने के आदेश के लिए एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि केवल देशी नस्ल के बैल ही इस आयोजन में भाग लें।

अदालत ने पशु चिकित्सकों को झूठे प्रमाण पत्र जारी करने पर अदालत की अवमानना और विभागीय कार्रवाई जैसी गंभीर कार्रवाई की भी चेतावनी दी है।

अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए जल्लीकट्टू पाथुकापू पेरवई के अध्यक्ष पी. राजशेखर ने आईएएनएस को बताया, जल्लीकट्टू में भाग लेने वाले लगभग 99 प्रतिशत बैल देशी नस्ल के हैं। एक या दो विदेशी या मिश्रित नस्ल के हो सकते हैं। ऐसे सांड को खिलाड़ी नहीं पकड़ेंगे और ना ही भागने देंगे।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.