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मप्र में भू-माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन गरीबों को मिलेगी

मप्र में भू-माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन गरीबों को मिलेगी

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IANS
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Madhya pradeh

(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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मध्य प्रदेश में भूमाफिया और अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराई गई जमीन गरीबों को आवास के लिए दी जाएगी, साथ ही आंगनवाड़ी व स्कूल भवन आदि का निर्माण कराया जाएगा। वहीं सरकार ने इंदौर-पीथमपुर के निवेष क्षेत्र में लैंड पूलिंग के लिए नया मॉडल अपनाने का फैसला हुआ है, जिसमें किसान भी उद्योग में भागीदार बनेगा।

मुाख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए राज्य के गृहमंत्री डा नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि, सरकार ने फैसला लिया है कि भूमाफिया, अतिक्रमण कारियों से जो जमीन मुक्त कराई गई है, उस जमीन को गरीबों को आवास बनाने, आंगनवाड़ी केंद्र व स्कूल के भवन बनाने के लिए दिया जाएगा।

सूात्रों के अनुसार, राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन सहित अनेक स्थानों पर भूमाफियाओं से 15 हजार करोड़ से ज्यादा की जमीन लगभग छह हजार एकड़ मुक्त कराई गई है।

वहीं सरकार ने इंदौर-पीथमपुर के निवेष क्षेत्र में लैंड पूलिंग का मॉडल अपनाने का फैसला लिया है। डा मिश्रा ने बताया कि, इंदौर-पीथमपुर निवेश क्षेत्र में किसानों की सहमति से लैंड पूलिंग स्कीम के अंतर्गत 500 हेक्टेयर भूमि लिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह लैंड पूलिंग का देश का अलग तरह का मॉडल हेागा। इसमें किसान भी उस संस्था में भागीदार हेा जाएगा। जो उद्योग है, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। यह किसान के साथ बड़ा न्याय है।

इसके अलावा कैबिनेट ने लॉकडाउन के समय बंद रही निजी बसों का 130 करोड़ का कर माफ करने का फैसला लिया। भूमिहीन पुजारियों की पांच हजार रुपये मानदेय के तौर पर राशि दी जाएगी। पांच एकड़ तक जमीन वाले पुजारियों की राशि 2100 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई है। इसी तरह पांच एकड़ से 10 एकड़ जमीन वाले पुजारियों की मानदेय की राशि को बढ़ाकर दो हजार रुपये कर दिया गया है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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