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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने के खिलाफ याचिका खारिज की, लगाया जुर्माना

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने के खिलाफ याचिका खारिज की, लगाया जुर्माना

Updated on: 22 Jan 2022, 12:55 PM

भोपाल:

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम गोंड की रानी, रानी कमलापति के नाम पर रखने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

न्यायमूर्ति शील नागू और न्यायमूर्ति सुनीता यादव की खंडपीठ ने याचिका को तुच्छ और परेशान करने वाला मुकदमा करार देते हुए खारिज कर दिया, जिसमें अदालत का कीमती समय बर्बाद हुआ।

उन्होंने आगे कहा, अदालत यह समझने में विफल है कि किसी विशेष रेलवे स्टेशन का नाम सार्वजनिक कारणों को कैसे आगे बढ़ाएगा।

अदालत ने आगे कहा कि रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं की गुणवत्ता और मात्रा और ट्रेन से यात्रा को सुविधाजनक बनाने से जनता का हित पूरा होता है। इस कार्य का किसी विशेष रेलवे स्टेशन के नाम से कोई लेना-देना नहीं है।

अदालत ने कहा, वर्तमान याचिका को 10,000 रुपये की लागत के साथ खारिज कर दिया गया है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा रजिस्ट्री में भुगतान किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल कोरोना महामारी की तीसरी लहर से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए जरूरी उपकरण खरीदने के लिए किया जाएगा

याचिका पर सिवनी के एक वकील ए.एस. कुरैशी ने कहा कि 1973 में एक गुरु हबीब मियां ने अपनी जमीन रेलवे को दान कर दी थी, जिस पर स्टेशन का निर्माण किया गया था। इसलिए स्टेशन का पुराना नाम (हबीबगंज) बहाल किया जाए।

हबीबगंज रेलवे स्टेशन को पुनर्निर्मित किया गया है और यात्रियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान की गई है। स्टेशन का नाम 15 नवंबर, 2021 को भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान गोंड रानी रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.