कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने एक रिपोर्ट सौंपी है। इसमें कहा गया है कि धार्मिक या अन्य स्थानों पर लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति देने वाला कोई स्थायी लाइसेंस नहीं दिया गया है। इसकी जानकारी सूत्रों ने शनिवार को दी।
राज्य सरकार ने कहा कि खास मौकों को छोड़कर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर के इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है।
सरकार ने अदालत को बताया कि लाउडस्पीकर के उपयोग का प्रावधान ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण), 2000 के नियम 5 (1) और कर्नाटक पुलिस अधिनियम, 1963 की धारा 37 के अनुसार दिया गया है।
विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर रात 10 बजे से 12 बजे के बीच 15 दिनों तक लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति दी जाती है।
दरअसल, पी. राकेश और अन्य ने मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
इस याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार को लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था।
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Source : IANS