लुकआउट नोटिस मामला: कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को झटका देते हुए लुकआउट नोटिस मामले में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर शुक्रवार तक के लिए रोक लगा दी है।
highlights
- सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस को बरकरार रखा
- सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर शुक्रवार तक के लिए रोक लगाई
- INX media को FIPB क्लियरेंस देने के मामले चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को झटका देते हुए लुकआउट नोटिस मामले में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर शुक्रवार तक के लिए रोक लगा दी है।
चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ की सदस्यता वाली पीठ ने 10 अगस्त के आदेश पर मामले की अगली सुनवाई तक रोक लगा दी और सुनवाई की अगली तिथि शुक्रवार को तय कर दी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2जी से संबद्ध मामले में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा कार्ति चिदंबरम के खिलाफ जारी किए गए लुकआउट नोटिस पर लगी अंतरिम रोक के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पक्ष में फैसला दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम से कहा है कि वह पहले जांच एजेंसी के सामने पेश हों।
सीबीआई ने INX media को FIPB क्लियरेंस देने के मामले में 15 जून को एफआईआर दर्ज की थी। 16 जून को कार्ति के खिलाफ लुक आउट सर्क्युलर जारी किया गया था। 10 अगस्त को मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष मामले पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया।
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मेहता ने अदालत को बताया कि कार्ति के खिलाफ जारी किए गए लुकआउट नोटिस पर रोक लगाने का आदेश सीबीआई को शुक्रवार को मिला और उससे अगले दो दिन शनिवार और रविवार को अवकाश था, इसलिए वे इस मामले पर त्वरित सुनवाई के लिए सोमवार को अदालत से गुहार लगा रहे हैं।
मेहता ने पीठ को बताया कि इस मामले पर फैसला सुनाने का अधिकार मद्रास हाईकोर्ट के पास नहीं है। मेहता ने अदालत कक्ष से बाहर निकलते हुए कहा कि लुकआउट नोटिस पर रोक लगाने के खिलाफ याचिका दायर की गई है।
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