New Update
/newsnation/media/post_attachments/images/2017/08/14/13-KartiChidambaram.jpg)
कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो)
0
By clicking the button, I accept the Terms of Use of the service and its Privacy Policy, as well as consent to the processing of personal data.
Don’t have an account? Signup
कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को झटका देते हुए लुकआउट नोटिस मामले में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर शुक्रवार तक के लिए रोक लगा दी है।
चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ की सदस्यता वाली पीठ ने 10 अगस्त के आदेश पर मामले की अगली सुनवाई तक रोक लगा दी और सुनवाई की अगली तिथि शुक्रवार को तय कर दी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2जी से संबद्ध मामले में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा कार्ति चिदंबरम के खिलाफ जारी किए गए लुकआउट नोटिस पर लगी अंतरिम रोक के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पक्ष में फैसला दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम से कहा है कि वह पहले जांच एजेंसी के सामने पेश हों।
सीबीआई ने INX media को FIPB क्लियरेंस देने के मामले में 15 जून को एफआईआर दर्ज की थी। 16 जून को कार्ति के खिलाफ लुक आउट सर्क्युलर जारी किया गया था। 10 अगस्त को मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष मामले पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया।
और पढ़ें: गोरखपुर अस्पताल मामले में SC का दखल देने से इनकार, कहा- योगी सरकार कर रही है काम
मेहता ने अदालत को बताया कि कार्ति के खिलाफ जारी किए गए लुकआउट नोटिस पर रोक लगाने का आदेश सीबीआई को शुक्रवार को मिला और उससे अगले दो दिन शनिवार और रविवार को अवकाश था, इसलिए वे इस मामले पर त्वरित सुनवाई के लिए सोमवार को अदालत से गुहार लगा रहे हैं।
मेहता ने पीठ को बताया कि इस मामले पर फैसला सुनाने का अधिकार मद्रास हाईकोर्ट के पास नहीं है। मेहता ने अदालत कक्ष से बाहर निकलते हुए कहा कि लुकआउट नोटिस पर रोक लगाने के खिलाफ याचिका दायर की गई है।
और पढ़ें: जम्मू-कश्मीर के अनुच्छेद 35A पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कर सकती है सुनवाई
HIGHLIGHTS
Source : News Nation Bureau